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आयकर विभाग में बदल गए नियम, नए रुल्स लागू

आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 व आईटीआर 7 में कुछ बदलाव किए गए है।

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income Tax news

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रतलाम। आयकर विभाग ( income tax Department ) ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्तिगत तथा कंपनियों के स्तर पर भरे जाने वाले आयकर रिटर्न ( ITR ) फॉर्म को जारी कर दिया है। इस बार आयकर रिटर्न-1 या सहज में बदलाव नहीं किया गया है। इस फॉर्म को वेतनभोगी वर्ग द्वारा भरा जाता है। वहीं दूसरी तरफ आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 व आईटीआर 7 में कुछ बदलाव किए गए है। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख उन लोगों के लिए 31 जुलाई है, जिनके खातों को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है।

आईटीआर 1 ये भर सकते है
कर सलाहकार परिषद के अनुसार व्यक्तियों तथा कंपनियों को 2018-19 में हुई आय की जानकारी देते हुए चालू वित्त वर्ष में रिटर्न भरना होगा। वे लोग जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपए तक है व यह आय वेतन, एक मकान से है तथा ब्याज और कृषि आय जैसे अन्य स्त्रोतों से आय 5 हजार रुपए तक की आय है, वह आईटीआर-1 में अपनी आय का ब्यौरा भरेंगे। इसके लिए वे लोग जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता है उनको कर जमा करने के लिए इसी वित्तीय वर्ष के लिए 31 जुलाई तय की गई है।

आईटीआर 2 व 3 इनके लिए

आईटीआर-2 उन लोगों द्वारा भरा जाएगा, जिनकी आय स्वयं के कारोबार या पेशे में लाभ से नहीं है। वहीं आईटीआर-3 उन लोगों व एचयूएफ ( हिंदू अविभाजित परिवार ) द्वारा भरे जाएंगे, जिनकी आय व्यापार या पेशे से प्राप्त लाभ के जरिये होती है।

इस तरह हुआ बदलाव
आईटीआर-4 यानी सुगम उन लोगों या एचयूएफ अथवा कंपनियों ( एलएलपी के अलावा ) के लिए है, जिनकी आय 50 लाख रुपए तक है तथा व्यापार एवं पेशे से प्राप्त अनुमानित आय दिखाते हैं। आईटीआर-3 और आईटीआर-6 (कंपनियों) में माल एवं सेवा कर के लिए दिखाए गए कारोबार/सकल प्राप्ति दिखानी होगी। पिछले साल तक यह केवल आईटी-4 भरने वालों पर ही लागू था। आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख उन लोगों के लिए 31 जुलाई है, जिनके खातों को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है।

आंशिक बदलाव किए गए है

कराधान के नियम में आंशिक बदलाव हुए है। इस बारे में सभी सजग रहकर समय रहते कर जमा करवाएं। ये बदलाव रतलाम सर्कल में लागू हो गए है।
- संदीप मूणत, सचिव, कर सलहकार परिषद