
अपील न्यायालय ने पलटा निचली अदालत का फैसला, सुनाई सजा
रतलाम।
पंचम अपर सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने नीचली अदालत द्वारा आरोपी को दोषमुक्त करने के आदेश को पलटते हुए आरोपी प्रकाश उर्फ कालू पिता अमरचंद 45 को छेड़छाड़ के मामले में एक साल की सजा और एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। एक अन्य मामले में कोर्ट ने आरोपी राजू पिता मांगू खडिया 36 निवासी ग्राम मलवासी को धारा 354 भादवि में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना 23 जुलाई 2015 की है।
मीडिया सेल प्रभारी चौप सिंह ठाकुर ने बताया अभियोक्?त्री अपने 1 जुलाई 2014 को थाना माणकचौक को घटना बताई थी कि वह रात्रि में देवर के मकान के बाहर ओटले पर अपनी बहू एवं पौती के साथ सो रही थी। तभी अभियुक्?त प्रकाश उर्फ कालू आया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। उसकी नींद खुली तो वह चिल्लाई जिससे बहू और पौती उठ गई थी। इस पर आरोपी वहां से भाग गया। विचारण उपरांत न्?यायिक मजिस्?ट्रेट प्रथम श्रेणी ने अपने निर्णय 27 फरवरी 2018 को अभियोजन की ओर से प्रस्?तुत साक्ष्?य को प्रमाणित न मानते हुए अभियुक्?त को दोषमुक्?त कर दिया था। अभियोजन की ओर से दोषमुक्ति निर्णय से असंतुष्?ट होकर अपील प्रस्?तुत की। अपीलीय न्?यायालय ने न्?यायिक मजिस्?ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पारित दोषमुक्ति निर्णय को अपास्?त करते हुए आरोपी प्रकाश उर्फ कालु को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 354 भादवि में एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
एक अन्य मामले में कोर्ट ने आरोपी को तीन माह के कठोर कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह मामला रावटी थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला से छेड़छाड़ का था। पंचम अपर सत्र न्ययााधीश शैलेश भदकारिया की कोर्ट ने आरोपी राजू पिता मांगू खडिया 36 निवासी ग्राम मलवासी को धारा 354 भादवि में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। घटना 23 जुलाई 2015 की है।
Published on:
01 Feb 2022 09:26 pm
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