
रतलाम। रेलवे में काम करने वाले विशेषकर ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए रेलवे ने एक बड़ा निर्णय लेकर अमल शुरू कर दिया है। अब तक रेलकर्मी की काम के दौरान मृत्यु होने पर बड़ी परेशानी शव को गांव या दूर शहर में परिजन तक पहुंचाने की होती थी। इस मामले में रेलवे ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए इस काम के लिए 10 से लेकर 30 हजार रुपए तक तुरंत मंजूर करने के अधिकार मंडल रेल प्रबंधक को दे दिए है। इस निर्णय से मंडल में 16 हजार रेलकर्मियों को लाभ होगा।
लंबे समय से रेल कर्मचारियों की विशेषकर ट्रैक पर काम करने वाले कर्मचारियों की समस्या थी कि काम के दौरान मौत होने पर शव को घर तक पहुंचाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। एेसे में रेल परिवार को परेशानी आती है। इसके लिए पश्चिम रेलवे के आदेश के बाद अब मंडल में श्रद्धांजलि नाम से एक राहत फंड बनाया गया है। रेलवे की इस योजना का रतलाम मंडल मे काम करने वाले करीब 16 हजार रेलकर्मियों को होगा।
मिलेंगे इतने रुपए रेलकर्मी को
इस योजना में कम से कम 10 हजार व अधिकतम 30 हजार रुपए दुर्घटना में या काम के दौरान मौत होने पर कर्मचारी के परिवार को तुरंत दिए जाएंगे। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन इसके लिए लंबे समय से मंडल से लेकर पश्चिम रेलवे में आवाज मुखर कर रही थी। इसके लिए कुछ समय पूर्व आंदोलन भी किया था। इसके बाद पश्चिम रेलवे के डिप्टी सीपीओ संघमित्रा ने आदेश जारी किया है। इस आदेश के बाद रेलकर्मियों में खुशी है।
इस तरह होगा काम
पश्चिम रेलवे द्वारा जोन के सभी मंडल रेल प्रबंधकों के नाम से जारी आदेश के अनुसार अगर काम के दौरान रेलकर्मी की किसी भी परिस्थिति में मौत होती है व परिजन अन्य जगह शव को ले जाना चाहते हैं तो इसके लिए तुरंत कम से कम 10 हजार व अधिकतम 30 हजार रुपए की मदद की जाए। इसके लिए रेलवे अस्पताल को फ्यूरल फंड के नाम से राशि व्यय का अधिकार होगा। इसके लिए राशि जारी कर दी गई है।
लंबी लड़ाई लड़ी है
इसके लिए 15 जनवरी को श्रद्धांजलि नाम से एक नई योजना की शुरुआत पश्चिम रेलवे में हुई है। इसमें काम के दौरान अगर रेलकर्मी की मृत्यु होती है या परिजन शव को कहीं ओर ले जाना चाहते हैं तो परिजन को कम से कम 10 व अधिकतम 30 हजर रुपए की मदद की जाएगी।
- नरेंद्रसिंह सोलंकी, सचिव, मेडिकल व इलेक्ट्रिकल ब्रांच, वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन
Updated on:
18 Jan 2018 12:23 pm
Published on:
17 Jan 2018 02:21 pm
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