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यह रियल एस्टेट कंपनी समय पर नहीं बना सकी ऋषि कपूर का घर, अब देना होगा लाखों रुपयों का जुर्माना

नेशनल कंज्यूमर डिस्पुट्स रीड्रेसल कमिशन की अध्यक्ष न्यायमूर्ति दीपा शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भुगतान की तिथि से अब तक 12 फीसदी ब्याज दर के साथ शिकायतकर्ता को कंपनी 42,58,475 रुपए वापस करेगी।

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यह रियल एस्टेट कंपनी समय पर नहीं बना सकी ऋषि कपूर का घर, अब देना होगा लाखों रुपयों का जुर्माना

नर्इ दिल्ली। नेशनल कंज्यूमर डिस्पुट्स रीड्रेसल कमिशन (एनसीडीआरसी) ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड को बड़ झटका देते हुए घर खरीदार को 40 लाख रुपए से अधिक राशि लौटाने को कहा है। कंपनी खरीदार को समय पर उसका घर बनाकर नहीं दे सकी थी। आयोग ने कंपनी को आदेश देते हुए कहा कि वह अपार्टमेंट देने में सात साल से अधिक की देरी के एवज में खरीदार को 12 फीसदी के सालाना ब्याज के साथ छह सप्ताह के भीतर 42,58,475 रुपया वापस करे। वर्ना बड़ी कार्रवार्इ भी की जा सकती है।

आयोग ने सुनाया बड़ा फैसला
आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति दीपा शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि भुगतान की तिथि से अब तक 12 फीसदी ब्याज दर के साथ शिकायतकर्ता को कंपनी 42,58,475 रुपए वापस करेगी। वहीं आयोग ने मुकदमे के खर्च के रूप में 10 हजार रुपए भी खरीदार को देने को कहा। खरीदार का नाम रिषी कपूर बताया जा रहा है। रिषी कपूर ने कंपनी के ग्रेटर नोएडा के यूनिटेक हॉरिजन में अपार्टमेंट बुक किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार ऋषि ने मई 2006 में 4,11,00 रुपए, फिर जुलाई 2006 में 5,47,475 रुपए जमा किए थे। साथ ही 33 लाख रुपए एक प्राइवेट बैंक से लोन लिया गया था। ऋषि को वह घर 15 नवंबर 2008 तक मिलने का दावा किया गया था।

सिर्फ रिषी ही नहीं है परेशान
रिषी के पक्ष में आया यह फैसला हजारों लोगों को नर्इ संजीवनी दे सकता है। क्योंकि नोएडा के हजारों लोग समय पर पजेशन ना मिलने से परेशान हैं। वो इस केस को नजीर बनाकर कोर्ट के सामने रख सकते हैं। साथ ही मुआवजे की डिमांड कर सकते हैं। इस फैसले के बादकर्इ बिल्डर भी परेशान हैं। क्योंकि कर्इ बिल्डरों ने लोगों को समय पर पजेशन नहीं दिया है। वो सिर्फ खरीदारों से सिर्फ समय मांग रहे हैं। वो खरीदारों का भी सब्र का बांध टूट चुका है। एेसे में यह केस एेसे लोगों के लिए वरदान हो सकता है।

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