
फायर सेफ्टी प्रमाण-पत्र नहीं तो होगी कार्रवाई
सागर. अग्निशमन प्राधिकारियों द्वारा फायर सेफ्टी के संबंध में जारी किए जाने वाले प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण-पत्र संबंधी पूर्व में जारी सभी दिशा-निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए नए निर्देश जारी किए गए हैं। नगर पालिका व नगर परिषद के लिए संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कलेक्टर और नगर निगम क्षेत्र के लिए निगमायुक्त को अग्निशमन प्राधिकारी घोषित किया गया है। साथ ही एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत संबंधी शहरी क्षेत्र के प्रकरणों के लिए कलेक्टर को सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है।
ये है गाइडलाइन
- राष्ट्रीय भवन संहिता में 15 मीटर से ऊंचे सभी भवन, एक तल पर 500 वर्गमीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाले सभी भवन (आवासीय, धार्मिक व सामुदायिक भवनों को छोड़कर) कोई भी होटल/अस्पताल, जिसमें 50 से अधिक पलंग हों उनमें अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- पचास से कम पलंग वाले अस्पताल/होटल स्वयं नियमानुसार पंजीकृत फायर इंजीनियर का प्रमाणीकरण करेंगे व संचालन के लायसेंस के समय सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट की 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने के 2 माह पहले सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के लिए आवेदन करना होगा। नवीनीकरण आगामी 3 वर्ष के लिए किया जा सकेगा।
Published on:
27 Jun 2023 04:44 pm
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