
- रिवाइज्ड कलेक्टर गाइडलाइन पर आज और कल पेश कर सकते हैं दावे-आपत्ति
- भोपाल मुख्यालय के निर्देश पर जिला मूल्यांकन समिति ने लिया निर्णय
सागर. वित्तीय वर्ष-2024 25 में जिले की चुनिंदा लोकेशन पर कलेक्टर गाइडलाइन की दरों का पुनः निर्धारण किया गया है। वित्तीय वर्ष- 2024-25 में अप्रेल से सितंबर तक हुए प्रॉपर्टी के सौदों के अध्ययन के बाद भोपाल मुख्यालय के निर्देश पर जिला मूल्यांकन समिति ने यह निर्णय लिया है। जिले की लगभग 3000 लोकेशन में 71 लोकेशन ऐसी मिली हैं, जहां पर तय कलेक्टर गाइडलाइन से अधिक मूल्य पर सौदे हो रहे हैं। यही वजह है कि इन चुनिंदा लोकेशंस की गाइडलाइन नए सिरे से निर्धारित की गई है।
संपदा 2.0 की शुरुआत से सागर जिले के प्रॉपर्टी कारोबार में अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। सागर जिला मध्यप्रदेश में संपदा 2.0 के तहत प्रॉपर्टी के सौदे करवाने में नंबर वन पर है। प्रॉपर्टी के कारोबार में विक्रेताओं से ज्यादा क्रेताओं ने जागरूकता दिखाई है और उन्हें उम्मीद जागी है कि अब वह किसी भी प्रकार से ठगी का शिकार नहीं होंगे।
वरिष्ठ जिला पंजीयक निधि जैन ने बताया कि रिवाइज्ड गाइडलाइन को लेकर शुक्रवार और शनिवार को लोग दावे-आपत्ति पेश कर सकते हैं। कार्यालयीन समय में शाम 6 बजे के पहले वरिष्ठ जिला पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर लोग दावे-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।
Published on:
25 Oct 2024 06:23 pm
बड़ी खबरें
View Allसागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग
