
किसानों के फसल बीमा की 70 हजार की बकाया राशि नहीं दी
सागर. जिला उपभोक्ता आयोग ने किसानों की फसल बीमा राशि से जुड़े मामले में सागर कलेक्टर का गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जिला अधिवक्ता संघ सागर के अध्यक्ष और परिवादी के अधि. जितेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि 2009 में राहतगढ़ तहसील के पीपरा गांव के किसान नरेंद्र सिंह, संग्राम सिंह और रवींद्र सिंह ने फसल बीमा से संबंधित परिवाद जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया था। इस मामले में राज्य आयोग तक हुई अपील के बाद प्रकरण का निराकरण हो गया था और 2014 में सागर कलेक्टर को जिला उपभोक्ता फोरम ने किसानों की राशि देने का आदेश दिया था। तत्कालीन अधिकारियों ने कुल राशि 4.70 लाख में से 4 लाख रुपए तो दे दिए लेकिन 70 हजार रुपए अब भी बकाया हैं, जिसके कारण सागर कलेक्टर संदीप जीआर का गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। बकाया राशि का मामला 2017 से विचाराधीन है।
अधि. राजपूत ने बताया कि इस प्रकरण में सागर कलेक्टर के पूर्व में ही गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुके हैं, इसके बावजूद जिला प्रशासन के अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई। अधिकारी हर पेशी पर राशि जमा करने के लिए अगली तारीख लेते रहे, लेकिन बीमा की बकाया राशि जमा नहीं की।
जिला उपभोक्ता आयोग की डबल बेंच आरके कोष्ठा और अनुभा वर्मा ने 25 अगस्त को आदेश जारी किया था, लेकिन इसकी किसी को भनक तक नहीं लग पाई। गुरुवार को जैसे ही इस मामले की जानकारी अफसरों को लगी तो हड़कंप की स्थिति बन गई। इस मामले में अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी।
Published on:
05 Sept 2025 08:09 pm
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