
प्राधिकार पत्र भी किए गए निरस्त, कलेक्टर के निर्देश पर की गई कार्रवाई
सागर. सागर तहसील के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान कांचरी, मेहर और खजुरिया गुरू में अनियमितताएं पाए जाने पर कलेक्टर संदीप जीआर ने प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए लाखों रुपए की वसूली संबंधी बड़ी कार्रवाई की गई। नरयावली के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान कांचरी में अनियमितताएं पाए जाने के कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत संस्था का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया व वसूली राशि 6 लाख 38 हजार रुपए की कार्रवाई शुरू की गई। इसी प्रकार तहसील सागर के तहत शासकीय उचित मूल्य दुकान मेहर में अनियमितताएं पाए जाने से प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए 11 लाख 50 हजार रुपए और शासकीय उचित मूल्य दुकान खजुरिया गुरु में प्राधिकार पत्र निरस्त करते हुए 6 लाख 82 हजार रुपए की राशि वसूल करने की कार्रवाई शुरू की गई है।
सहायक आपूर्ति अधिकारी सागर द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम कांचरी में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान विक्रेता अरविन्द सोनी, शासकीय उचित मूल्य दुकान मेहर विक्रेता शैलनंदनी सेन पत्नी मनोज सेन और शासकीय उचित मूल्य दुकान खजुरिया गुरू विक्रेता अरविंद कुमार सोनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत जबाव, उन पर लगाए गए आरोपों के संबंध में कोई समाधानकारक तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। विक्रेताओं द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक न मानते हुए गम्भीर अनियमितता पाए जाने पर मप्र सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 के तहत कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम अदिति यादव द्वारा संस्था का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया।
Published on:
02 Sept 2025 08:49 pm
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