
प्रतीकात्मक तस्वीर
मकरोनिया स्टेशन के बाहर विगत वर्ष नाबालिग की हत्या करने वाले आरोपी करन सिंह को अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना के न्यायालय ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 2 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है।
मीडिया प्रभारी सौरभ डिम्हा ने बताया कि पिछले वर्ष 10 अप्रेल को 17 वर्षीय हर्षवर्धन पाठक की निर्मम हत्या हुई थी। पिता राजेंद्र पाठक ने पुलिस को बताया था कि हर्षवर्धन पथरिया से शाम को ट्रेन से सागर आ रहा था। शाम करीब साढ़े 5 बजे राजेंद्र पाठक को हर्षवर्धन का फोन आया और उसने बताया कि सीट पर बैठने को लेकर करन सिंह नाम के युवक से उसका विवाद हो गया है, करन सिंह आपराधिक प्रवृत्ति का दिख रहा है और धमका रहा है कि सागर में ट्रेन से उतरने पर वह चाकू मार देगा। हर्षवर्धन ने पिता से कहा था कि इसलिए वह मकरोनिया स्टेशन पर उतर जाएगा, आप लेने आ जाना, लेकिन जब पिता मकरोनिया रेलवे स्टेशन पहुंचे तो स्टेशन के बाहर ही हर्षवर्धन लहूलुहान पड़ा था और उसकी मौत हो गई थी।
शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की तो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हर्षवर्धन के साथ ट्रेन से एक और युवक उतरा था जो हाथ में चाकू लेकर हर्षवर्धन के पीछे था। आरोपी ने हर्षवर्धन पर चाकू से हमला किया और पेट पर कई बार किए।
पुलिस ने कटनी निवासी आरोपी करन सिंह को गिरफ्तार किया। कोर्ट में चले प्रकरण सुनवाई में साक्ष्य व दस्तावेज के आधार पर न्यायालय ने सजा सुनाई।
Published on:
30 May 2025 04:48 pm
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