
नगर निगम
सीएमएचओ, जिला शिक्षा अधिकारी और आबकारी विभाग को दी सूचना
सागर. शहर में व्यवसायिक गतिविधियों वाले संस्थानों का ट्रेड लाइसेंस बनवाने के लिए अब नगर निगम अमला संबंधित विभागों के अधिकारियों से पत्राचार कर रहा है। दुकानदारों, व्यवसाइयों और संस्थानों से लाइसेंस शुल्क वसूलने के लिए नगर निगम अमला शहर में कार्रवाई कर रहा है। वहीं अब निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने स्वास्थ्य विभाग की सीएमएचओ, जिला शिक्षा अधिकारी और आबकारी विभाग को पत्र लिखकर उनके विभाग के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठानों से जल्द ट्रेड लाइसेंस बनवाने का अनुरोध किया है। निगमायुक्त ने बताया कि सीएमएचओ से नगर निगम सीमा क्षेत्र स्थित सभी प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, एक्स-रे सेंटर, पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर, बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संघ के व्यवसाइयों, जिला आबकारी अधिकारी की सभी देसी-विदेशा शराब दुकानों, जिला शिक्षा अधिकारी से सभी प्राइवेट स्कूलों का ट्रेड लाइसेंस बनवाने का अनुरोध किया है। ट्रेड लाइसेंस न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
शासन ने स्कूल, कॉलेज, होटल, ज्वेलर्स, सभी खाद्य सामग्री विक्रय करने वाले, लाज, किराना, जनरल स्टोर, फल व सब्जी विक्रेता, कूलर, पंखा सहित इलेक्ट्रॉनिक सामग्री विक्रेता, ट्रांसपोर्ट, रेडीमेड गारमेंट्स, फैक्ट्री, वाहन शोरूम, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल स्टोर, बिल्डर्स, भवन निर्माण सामग्री विक्रेता, ऑटो-रिक्शा व व्यवसायिक वाहनों सहित सभी व्यापारियों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य किया है।
लाइसेंस के आधार पर नगर निगम स्थानीय परिस्थिति को देखते हुए सडक़ों की चौड़ाई या व्यापार परिसर के आधार पर उन क्षेत्रों को वर्गीकृत करेगी। बाजार शाखा प्रभारी ने बताया कि शासन ने लाइसेंस न बनवाने वाले प्रतिष्ठान को सील कर तालाबंदी की कार्रवाई उपरांत दोगुनी राशि जमा कराने का प्रावधान किया है। इसलिए नगर निगम सीमा क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों के संचालकों से आग्रह है कि अपने व्यवसायिक प्रतिष्ठान का अनुज्ञप्ति लाइसेंस शीघ्र बनवाकर सहयोग प्रदान करें।
Published on:
02 Sept 2025 08:42 pm
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