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एनपीके खाद का सैम्पल निकला अमानक, दुकान का लाइसेंस किया निलंबित

सैकड़ों किसानों को बेचा गया है खाद, फसल हो सकती है प्रभावित

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NPK fertilizer sample found non-standard, shop's license suspended

फाइल फोटो

बीना. रबी सीजन की बोवनी के समय डीएपी खाद की किल्लत होने के कारण बाजार में उपलब्ध खाद लेकर किसानों ने बोवनी की है, जिसमें दुकानदारों ने अमानक खाद की बिक्री की है। ऐसा ही एक सैम्पल जांच में अमानक पाया गया है। जिसपर कृषि विभाग के उप संचालक बीएल मालवीय ने कार्रवाई की है।
जानकारी के अनुसार खुरई रोड स्थित मेसर्स अंजनी नंदन ट्रेडर्स के संचालक शैलेन्द्र कुमार भटनागर को 11 नवंबर 24 को उर्वरक आदेश 1985 की धारा 19(ए) का उल्लंघन करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संचालक ने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही दुकान से एनपीके 12:32:0:6 का सैम्पल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था, जिसमें बहुत कम मात्रा में संबंधित पदार्थ मिले हैं। आदेश का उल्लंघन और अमानक खाद मिलने पर दुकान का उर्वरक विक्रय लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित किया गया है।

खाद में यह मिली कमियां
वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी डीएस तोमर ने बताया कि दुकान से बेचे गए एनपीके खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश जिस मात्रा में होनी थी वह जांच में कम मिली है, जिससे खाद अमानक स्तर का पाया गया है। यह खाद मेहानगर झाबुआ की किसी कंपनी का है और संबंधित कंपनी पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह जानकारी भी ली जाएगी कि कितने किसानों को खाद बेचा है।

फसल हो सकती है प्रभावित
अमानक खाद क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को बेचा गया है और जिन किसानों ने यह खाद खरीदा है उनकी फसल प्रभावित हो सकती है। डीएपी न मिलने पर किसानों एनपीके खाद ही खरीदा था।

जांच में दस्तावेज में मिले थे कम
26 अक्टूबर को वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी ने शिकायत मिलने पर संबंधित दुकान का निरीक्षण किया था, जिमसें एक कंपनी का खाद मिला था, जिसका लायसेंस में उल्लेख नहीं था। साथ ही रिकॉर्ड नहीं मिला था, जिसपर क्रय-विक्रय बंद किया गया था। इसके बाद नोटिस जारी हुआ था।