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सहारनपुर। COVID-19 virus कोविड-19 यानी कोरोना वायरस ( Corona virus ) संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी हाे गया है। मास्क नहीं लगाने पर पुलिस जुर्माना लेगी यह खबर आपने सुनी होगी लेकिन उत्तर प्रदेश के रेड जोन में शामिल जिले सहारनपुर में पुलिस बगैर मास्क लगाए निकलने वालो से जुर्माना नहीं वसूलेगी।
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हैरान मत होइए, यह कोई जुमला नहीं है। दरअसल यहां पुलिस मास्क ना लगाने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई करेगी। सहारनपुर के एसएसपी दिनेश कुमार ( पी) ने साफ कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति मास्क लगाए बगैर सार्वजनिक स्थल पर घूमता फिरता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। ऐसे व्यक्ति की लापरवाही पर पुलिस उसके खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज करेगी।
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यह बातें सहारनपुर एसएसपी ने मंगलवार काे कलेक्ट्रेट सभागार में उस समय कही जब जिलाधिकारी लॉक डाउन चार ( lockdown 4.0 ) में दी जाने वाली छूट के बारे में मीडिया कर्मियों से बातें कर रहे थे। इस दौरान एसएसपी ने बताया कि जितनी छूट मिल रही है उसमें सोशल डिस्टेंस और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी कारखाने में या फैक्ट्री में हॉटस्पॉट से काम करने के लिए जाता है तो उस फैक्ट्री मालिक और व्यक्ति दोनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी। ऐसे लाेगाें के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
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पुलिस सामान्य लोगों को परेशान नहीं करेगी। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों को पास बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बस इतना ध्यान रखना होगा कि वह हॉटस्पॉट इलाके से ना तो निकल रहे हों और ना ही हॉटस्पॉट इलाके के रहने वाले हों। अगर वह हॉटस्पॉट इलाके से निकलतें हैं या फिर हॉटस्पॉट के रहने वाले होंगे ताे ऐसे लाेगाें के खिलाफ कार्रवाई हाेगी।
Updated on:
19 May 2020 10:43 pm
Published on:
19 May 2020 10:42 pm

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