Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Sambhal: जिला प्रशासन और कोर्ट से सपा सांसद को दो तरफा झटका, बर्क की मुश्किलें बढ़ी 

Sambhal: सपा सांसद जिया-उर-रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संभल जिला प्रशासन और कोर्ट से सपा सांसद को बड़ा झटका लगा है। आइये बताते हैं क्या है पूरा मामला ? 

2 min read
Google source verification
Sambhal
Play video

Sambhal

Sambhal: सांसद जिया-उर-रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। संभल प्रशासन ने उन्हें अवैद्य निर्माण के मामले में तीसरा नोटिस जारी किया है तो वहीं कोर्ट ने उनकी FIR रद्द करने की अर्जी नामंजूर कर दी है। पुलिस ने सपा सांसद पर हिंसा भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।

संभल प्रशासन ने क्या कहा ? 

अवैध निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क को तीसरे नोटिस पर एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा ने कहा कि संभल के विनियमित क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना होता है जो नहीं कराया गया। इस मामले में पहले नोटिस के बाद उन्होंने और समय की मांग की। दूसरे नोटिस के बाद आपत्ति जताई और उसी के क्रम में उन्हें सबूत पेश करने के लिए तीसरा नोटिस दिया गया। अब सबूत पेश होने के बाद फैसला किया जायेगा।

क्या है पूरा मामला ? 

5 दिसंबर 2024 को जिया-उर-रहमान बर्क को बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में पहली बार नोटिस भेजा गया था। SDM ने उन्हें जवाब देने के लिए 12 दिसंबर तक समय दिया था लेकिन संभल सांसद ने जवाब नहीं दिया। 13 दिसंबर को SDM ने बर्क को दूसरी बार नोटिस भेजा गया और साथ ही, तुरंत निर्माण काम रोकने के निर्देश दिया गया था और कहा गया था कि अगर निर्माण कार्य नहीं रुकता है तो जुर्माने के तौर पर रोजाना 500 रुपए देना होगा।

क्या है पूरा मामला ? 

संभल पुलिस ने जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ संभल में हिंसा भड़काने को के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। जिया-उर-रहमान बर्क के साथ-साथ पुलिस ने स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे को भी आरोपी बनाया था। इसी मामले को लेकर कोर्ट ने बर्क की अर्जी नामंजूर कर दी है।

यह भी पढ़ें: संभल पुलिस ने कर ली है NBW की तैयारी, जल्दी होगी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी

रद्द हुई बर्क की अर्जी 

कोर्ट ने जिया-उर-रहमान बर्क की एफआईआर रद्द करने की अर्जी नामंजूर कर दी है। हालांकि कोर्ट ने सपा सांसद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि संभल हिंसा की जांच जारी रहेगी। जांच में जिया-उर-रहमान बर्क पुलिस का सहयोग करें।


बड़ी खबरें

View All

सम्भल

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग