
Sambhal
Sambhal: सांसद जिया-उर-रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। संभल प्रशासन ने उन्हें अवैद्य निर्माण के मामले में तीसरा नोटिस जारी किया है तो वहीं कोर्ट ने उनकी FIR रद्द करने की अर्जी नामंजूर कर दी है। पुलिस ने सपा सांसद पर हिंसा भड़काने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
अवैध निर्माण को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद जिया उर रहमान बर्क को तीसरे नोटिस पर एसडीएम डॉ. वंदना मिश्रा ने कहा कि संभल के विनियमित क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण शुरू करने से पहले मानचित्र स्वीकृत कराना होता है जो नहीं कराया गया। इस मामले में पहले नोटिस के बाद उन्होंने और समय की मांग की। दूसरे नोटिस के बाद आपत्ति जताई और उसी के क्रम में उन्हें सबूत पेश करने के लिए तीसरा नोटिस दिया गया। अब सबूत पेश होने के बाद फैसला किया जायेगा।
5 दिसंबर 2024 को जिया-उर-रहमान बर्क को बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने के मामले में पहली बार नोटिस भेजा गया था। SDM ने उन्हें जवाब देने के लिए 12 दिसंबर तक समय दिया था लेकिन संभल सांसद ने जवाब नहीं दिया। 13 दिसंबर को SDM ने बर्क को दूसरी बार नोटिस भेजा गया और साथ ही, तुरंत निर्माण काम रोकने के निर्देश दिया गया था और कहा गया था कि अगर निर्माण कार्य नहीं रुकता है तो जुर्माने के तौर पर रोजाना 500 रुपए देना होगा।
संभल पुलिस ने जिया-उर-रहमान बर्क के खिलाफ संभल में हिंसा भड़काने को के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। जिया-उर-रहमान बर्क के साथ-साथ पुलिस ने स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे को भी आरोपी बनाया था। इसी मामले को लेकर कोर्ट ने बर्क की अर्जी नामंजूर कर दी है।
कोर्ट ने जिया-उर-रहमान बर्क की एफआईआर रद्द करने की अर्जी नामंजूर कर दी है। हालांकि कोर्ट ने सपा सांसद की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि संभल हिंसा की जांच जारी रहेगी। जांच में जिया-उर-रहमान बर्क पुलिस का सहयोग करें।
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Updated on:
03 Jan 2025 04:33 pm
Published on:
03 Jan 2025 04:30 pm
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