
Sambhal: सपा सांसद बर्क की मुश्किलें बढ़ीं! Image Source - Social Media
Sambhal sp mp ziaur rahman barq illegal construction: संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क के लिए परेशानी बढ़ गई है। बिना नक्शा पास कराए मकान बनाने का आरोप उन पर साबित हो चुका है। मंगलवार को एसडीएम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया और अवैध हिस्से को हटाने के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम जारी किया।
कोर्ट के आदेश के अनुसार, सांसद के मकान का 1 मीटर गहराई और 14 मीटर लंबाई वाला हिस्सा अवैध है। यह कुल 151 वर्ग फीट क्षेत्रफल है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर के हॉल का आगे का हिस्सा और ऊपर की मंजिल में हॉल का हिस्सा शामिल है। अगर 30 दिन में यह हिस्सा नहीं हटाया गया, तो प्रशासन बुलडोजर चलाएगा।
एसडीएम की कोर्ट ने न केवल अवैध निर्माण हटाने का आदेश दिया, बल्कि धारा-9 के तहत 1.35 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले भी सांसद पर 500 और 1000 रुपये के जुर्माने लगाए जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद नक्शा संशोधित कर जमा नहीं किया गया।
इस मामले की शुरुआत 5 दिसंबर 2023 से हुई थी, जब उपजिलाधिकारी ने खुद संज्ञान लेते हुए पहला नोटिस भेजा। गौरतलब है कि इस अवैध निर्माण की शिकायत किसी ने नहीं की थी, बल्कि प्रशासन ने खुद जांच के बाद कार्रवाई की। आठ महीने तक चली सुनवाई के बाद यह आदेश जारी हुआ है।
सपा सांसद का यह मकान थाना नखासा क्षेत्र के मोहल्ला दीपा सराय में बन रहा है। ‘बर्क मंजिल’ नाम से बन रहा यह घर उनके दादा और पूर्व सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क के समय शुरू हुआ था। घर दो मंजिला है नीचे हॉल तैयार है, जबकि दूसरी मंजिल का सिर्फ स्ट्रक्चर बना है।
एसडीएम विकास चंद्र ने साफ कहा कि सांसद ने बिना नक्शा पास कराए निर्माण किया, जो नियमों के खिलाफ है। आदेश का पालन नहीं होने पर प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। उन्होंने कहा "कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वह आम नागरिक हो या सांसद। नियम तोड़ने पर कार्रवाई तय है।"
Updated on:
12 Aug 2025 08:13 pm
Published on:
12 Aug 2025 08:12 pm
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