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1 सितंबर से बदलने वाले है ये 10 नियम, जान लेंगे तो रहेंगे टेंशन फ्री

1 सितंबर 2019 से केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार मानव जीवन से जुड़े 10 अहम बदलाव करने वाली है। जो सीधा-सीधा हमारे और आपके दैनिक जीवन पर असर डालने वाले हैं।

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सतना

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Suresh Mishra

Aug 31, 2019

Customers Alert: changes 10 rules for 1st september

Customers Alert: changes 10 rules for 1st september

सतना।1 सितंबर 2019 से केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार मानव जीवन से जुड़े 10 अहम बदलाव करने वाली है। जो सीधा-सीधा हमारे और आपके दैनिक जीवन पर असर डालने वाले हैं। इस दिन से यातायात के बदले नए नियम ( Traffic New Rules ) भी अपने-आप लागू हो जाएंगे। 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो जाएगा।

अब किसी भी नियम के तोडऩे पर आपको भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। नए यातायात नियम में अगर शराब पीकर गाड़ी चलाई तो 10000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसी तरह जहां एक ओर बैंक घर खरीदना सस्ता कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर बैंक के टाइमिंग भी बदलने वाले हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) का होम लोन भी सस्ता हो जाएगा।

इन क्षेत्रों में होने वाला है बदलाव
1- यातायात के बदले नए नियम के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाई तो 10000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा। 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू होते ही ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा।

2- 1 सितंबर से लागू नियम के अनुसार देश में कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन किया जा सकेगा। ये ड्राइविंग लाइसेंस देशभर में मान्य होगा। पहले अन्य राज्यों की पुलिस बाहरी लाइसेंस देखकर ड्राइवर को परेशान करती थी।

3- 1 सितंबर से भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, वाहन तोडफ़ोड़, दंगे आदि जैसी घटनाओं पर होने वाले नुकसान के लिए अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराया जाएगा। नई एवं पुरानी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए अलग से इस प्रकार का बीमा उपलब्ध कराने को कहा है।

4- अगर आपके ई-वॉलेज की केवायसी 1 सितंबर तक नहीं हुई तो पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और अन्य मोबाइल वॉलेट बंद हो सकते हैं। विभिन्न मोबाइल वॉलेट कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए नोटिस भेजा है।

5- 1 सितंबर से 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकद निकासी पर 2 प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) लागू हो जाएगा। जो बड़े ग्राहकों के लिए थोड़ा कठिनतम होगा।

6- 31 अगस्त तक अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया तो 1 सितंबर से भारी-भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर सूत्रों की मानें तो टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 रुपए देना होगा। वहीं टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम है 1000 रुपए जुर्माना भरना पड़ सकता है।

7- 1 सितंबर से ऑनलाइन रेलवे टिकट भी महंगा हो जाएगा। रेलवे अब आपसे सर्विस चार्ज ज्यादा लेगी। स्लीपर क्लास के ई-टिकट पर 20 रुपए का सर्विस चार्ज और एसी श्रेणी के ई-टिकट पर 40 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा।

8- एसबीआई सहित अन्य बैंक ग्राहकों के होम लोन, ऑटो लोन को रेपो दरों से लिंक करेंगे। इससे उन्हें कम ब्याज चुकाना पड़ेगा। सरकारी बैंकों से 59 मिनट में होम, ऑटो और पर्सनल लोन की सुविधा शुरू की जाएगी।

9- अब बैंकों अधिक से अधिक 15 दिनों में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा। सरकार ने इसके लिए बैंकों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

10- पब्लिक सेक्टर बैंक अभी सुबह 10 बजे खुलते हैं, लेकिन 1 सितंबर से बैंकों के खुलने का समय बदल सकता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुबह 9 बजे खोलने का प्रस्ताव दिया था। ऐसा होने पर आपकी परेशानी कम होगी।