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Ladli Behna Yojana: अगस्त में कब जारी होगी लाड़ली बहना योजना की 27वीं किस्त?

Ladli Behna Yojana: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को मातृ शक्ति उत्सव में बहनों को उपहार दिए और एक बार फिर लाड़ली बहना योजना की अगली किस्त की जानकारी दी।

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सतना

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Avantika Pandey

Jul 27, 2025

MP CM Mohan Yadav's helicopter could not take off

MP CM Mohan Yadav's helicopter could not take off (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

Ladli Behna Yojana: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को मातृ शक्ति उत्सव में बहनों को उपहार दिए और एक बार फिर लाड़ली बहना योजना की अगली किस्त की जानकारी दी। सीएम ने कहा, अगस्त में रक्षाबंधन से पहले 250 रुपए अतिरिक्त भेजे जाएंगे। दिवाली-भाई दूज से बहनों को 1500 रुपए हर महीना मिलेगा। 2028 तक राशि बढ़ाकर 3000 प्रतिमाह दी जाएगी। जानिए कब बहनों के खाते में आएंगे 27वीं किस्त के 1500 रुपए…।

अगस्त में कब जारी होगी 27वीं किस्त?

इस महीने प्रदेश की पात्र लाड़ली बहनों को योजना की 27वीं किस्त(Ladli Behna Yojana 27th installment) ट्रांसफर की जाएगी। मध्यप्रदेश सरकार 1 से 7 अगस्त तक योजना के तहत मिलने वाले 1250 रूपए के साथ अतिरिक्त 250 महिलाओं के खाते में भेज सकती है। हालांकि मोहन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारीक सूचना जारी नहीं कि गई है। बता दें कि, दिवाली-भाई दूज से बहनों को 1500 रुपए हर महीने भेजे जाएंगे।

इन राज्यों में मिलते हैं ज्यादा पैसे

बता दें कि, देशभर में लोकप्रिय 'लाड़ली बहना योजना' की शुरूआत साल 2023 में मध्यप्रदेश में हुई थी। शुरूआती दिनों में योजना के तहत महिलाओं को 1000 रूपए दिए जाते थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 1250 कर दिया गया। वहीं अब सीएम ने 1250 की राशी बढ़ाने का एलान कर दिया है, जिसके तहत दिवाली-भाई दूज से बहनों को 1500 रुपए हर महीना मिलेगा। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि एमपी से शुरू हुई इस योजना की किस्त अन्य राज्यों में तो ज्यादा है लेकिन खुद मध्यप्रदेश में अभी तक कम है। महाराष्ट्र में महिलाओं को 1500 रूपए, हरियाणा में 2100 रूपए और कर्नाटक, तेलगांना, झारखंड में भी एमपी से ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं।

ये है पात्रता की जरूरी शर्तें

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना जरूरी
  • विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता
  • 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी महिलाएं
  • किसी भी वर्ग की महिलाएं ले सकती हैं लाभ
  • स्वयं या परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो
  • जिनके परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो