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sidhi: विक्रेता के विरुद्ध एफआईआर कराने तथा पद से पृथक करने के कलेक्टर ने दिये आदेश

खाद्यान्न वितरण में अनियमितता.......-पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही पर प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को किया गया निलंबित

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sidhi: Collector ordered to get an FIR against the seller and separate

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सीधी। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान ठाड़ीपाथर के विक्रेता सुरेश कुमार साहू के विरुद्ध प्राथिमिकी दर्ज कराने तथा उसे पद से पृथक करने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही लगातार मिल रही शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं करने पर गणेश चंद्रवंशी सहकारिता विस्तार अधिकारी, प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विकासखंड कुसमी को कलेक्टर द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर मालवीय द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान ठाड़ीपाथर जनपद पंचायत कुसमी का आकास्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान उपस्थित 50 से 60 लोगों द्वारा बताया गया कि विक्रेता द्वारा पीओएस मशीन से हितग्राहियों का अंगूठा लगवाकर उन्हें खाद्यान्न का वितरण नहीं किया जाता है। खाद्य विभाग के पोर्टल से मिलान किये जाने पर अप्रेल माह के लिए 464 हितग्राहियों में से 292 हितग्राहियों का खाद्यान्न वितरण होना पाया गया। जांच के समय शासकीय उचित मूल्य दुकान ठाड़ीपाथर विक्रेता एवं प्रबंधक कोई भी उपस्थित नही पाये गये। पूर्व में भी विके्रता द्वारा हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण नहीं करने की शिकायत प्राप्त होने पर सहकारिता विस्तार अधिकारी/प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विकासखंड कुसमी को विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। किंतु गणेश चंद्रवंशी प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा विके्रता के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं किये जाने से गंभीर शिकायत की स्थिति निर्मित हुई।
कलेक्टर ने समस्त उपखंड अधिकारियों को उनके क्षेत्र में खाद्यान्न वितरण की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा कि खाद्यान्न वितरण के कार्य में किसी भी प्रकार की उदासीनता या लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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