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दहेज लिया तो मास्टर साहब जाएंगे जेल!

माध्यमिक निदेशालय ने घोषणा पत्र भरवाने के लिए दिए आदेश, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को दहेज नहीं लेने का सत्यापित शपथ-पत्र देना अनिवार्य डीईओ माध्यमिक

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दहेज लिया तो...

सवाईमाधोपुर . शिक्षा विभाग के कुंवारे कर्मचारियों के लिए एक आदेश ने असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर दी है। नए आदेशों के तहत शैक्षिक व कार्यालय स्टॉफ के विवाह योग्य पुरुष कर्मचारियों को दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इधर, महिला कार्मिकों ने इस आदेश की सराहना की है।
शिक्षा विभाग में नए भर्ती हुए कर्मचारी-अधिकारियों के लिए निदेशालय ने नया आदेश जारी किया है। इसमें बताया कि एक जनवरी 2004 से लगने वाले शिक्षा विभाग के कार्मिकों को दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र देना होगा।

सभी कर्मचारियों को विवाह के बाद यह घोषणा करनी होगी कि उसने दहेज नहीं लिया है। इस घोषणा पत्र पर कर्मचारी की पत्नी, पिता, ससुर के हस्ताक्षरा होंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी उपनिदेशकों के माध्यम से यह आदेश नए जिला शिक्षा अधिकारियों को भिजवाए हैं। इनमें उनके कार्यालय व अधीनस्थ कार्यालयों में एक जनवरी 2004 व उसके बाद लगे अधिकारी-कर्मचारियों से दहेज संबंधी घोषणा पत्र भरवाकर सूचना भिजवाने के निर्देश दिए है। घोषणा पत्र में कर्मचारियों को अपने पिता के साथ ही पत्नी ,ससुर के हस्ताक्षर के साथ ही गवाह के रूप में ससुराल, पिता पक्ष के दो-दो रिश्तेदारों के भी हस्ताक्षर कराने अनिवार्य होंगे। करीब एक पखवाड़े पूर्व निदेशालय से आदेश मिलने के बाद डीईओ ने नोडल अधिकारियों से पत्र लिखकर ऐसे शपथ पत्र मांगे है।


अधिनियम के तहत कार्रवाई
निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों में दहेज प्रतिषेध अधिनियम 2004 के तहत नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारियों से दहेज संबंधी घोषणा पत्र भरवाने की कार्रवाई की जा रही है। अधिनियम के नियम -6 उपनियम-4 (1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी सेवक अपने विवाह के बाद दहेज नहीं लेने का शपथ पत्र दें।

कर्मचारी को करनी होगी घोषणा
निदेशालय से जारी घोषणा पत्र में अपनी विभाग की नियुक्ति आदेश तथा पद के साथ घोषणा करनी होगी कि उनका विवाह इस दिनांक को हुआ है। विवाह के समय मेरे घर वालों ने तो दहेज ही नहीं लिया ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग या न्यायालय में दर्ज कराई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किए जाने का अधिकारी नियुक्तकर्ता को होगा।

यह आए है आदेश
निदेशालय से निर्देश मिले है कि एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्ति वाले कर्मचारियों को ससुराल से सत्यापित शपथ पत्र देने अनिवार्य होगा। उन्होंने दहेज नहीं लिया है। आदेश सभी नोडल अधिकारियों को भेज दिए गए है। उनमें से अपने क्षेत्र के कर्मचारियों ये शपथ पत्र लेने के लिए कहा है।
अशोक शर्मा, एडीओ माध्यमिक, सवाईमाधोपुर