सवाईमाधोपुर. प्रदेश भर में खनिज विभाग की ओर से अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली गई है। हाल ही में अवैध खनन और परिवहनपर रोक लगाने के लिए खनिज विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन में जुर्माना राशि को बढ़ाया गया है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब अवैध बजरी परिवहन पर पहली बार पकड़े जाने पर पांच लाख और दस गुना अधिक रॉयल्टी देनी होगी। ऐसे में अब पहली बार में सवा पांच लाख से अधिक का जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं यदि कोई अवैध बजरी परिवहन करते हुए दूसरी बार पकड़ा जाता है तो खनिज विभाग की ओर से वाहन की शोरूम कीमत का 50 प्रतिशत राशि के साथ डेढ़ लाख का जुर्माना वसूल किया जाएगा। इस संबंध में खनिज विभाग कीउपसचिव नीतू बारूवाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
…तो नीलाम कर दिया जाएगा वाहन
नई गाइडलाइन के अनुसार यदि किसी वाहन मालिक ने अवैध खनन व परिवहन में जप्त किए गए वाहन को जप्त करने के एक माह में नहीं छुड़वाया तो विभाग की ओर से उक्त वाहन को नीलाम किया जा सके गा।
अब तक एक लाख का लगता था जुर्माना
खनिज विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अवैध खनन और परिवहन में पकड़े जाने पर विभाग की ओर से अब तक पर्यावरण क्षतिपूर्ति के एवज में एक लाख का जुर्माना वसूल किया जा रहा था। अब विभाग की ओर से एक लाख के जुर्माने के अतिरिक्त श्रेणीवारअतिरिक्त जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश में बजरी खनन व परिवहन पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद भी प्रदेश भर में बजरी का खनन और परिवहन धड़ल्ले से हो रहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटीऔर एनजीटी की ओर से मामले में वाहन की शोरूम कीमत का 50 प्रतिशत जुर्माना वसूल करने के निर्देश 2019 में ही दे दिए गए थे जिसे अब लागू कर दिया गया है।
पहली बार में ऐसे वसूला जाएगा जुर्माना
खनिज विभाग की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत पहली बार अवैध खनन और परिवहन करते पकड़े जाने पर विभाग की ओर से ऐसे वाहन और उपकरण जिनकी शोरूम कीमत 25 लाख से अधिक है और उक्त वाहन पांच साल से कम पुराने है तो विभाग की ओर से चार लाख का जुर्माना वसूल किया जाएगा। ऐसे वाहन और उपकरण जिनकी शोरूम कीमत 25 लाख से अधिक है लेकिन ये वाहन पांच साल से अधिक पुराने और दस साल से कम पुराने हैं तो विभाग की ओर से अब तीन लाख का जुर्माना वसूल किया जाएगा। शेष वाहन जो दस वर्ष से अधिक पुराने है उन पर दो लाख का जुर्माना लगाया जाएगा।