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कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लागू

6 सितम्बर से 5 नवम्बर तक प्रभावी रहेंगे आदेश

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कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लागू

कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में धारा 144 लागू

सवाईमाधोपुर. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुरेश कुमार ओला ने जिले में सामाजिक सामाजिक सौहार्द एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की है।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार इस दौरान जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के भीतर बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलुस, प्रदर्शनी व भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम आदि पर प्रतिबंध रहेगा। जिले की समस्त सीमाओं के भीतर विभिन्न अवसरों पर रैली, जुलुस, प्रदर्शनी आदि के आयोजन की पूर्व अनुमति संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट से अनिवार्य रूप से लेनी होगी। इस अवधि कोई भी सोशल मीडिया पर गलत प्रचार-प्रसार नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थानों व आम रास्तों पर डीजे साउण्ड नहीं बजा सकेंगे। यह आदेश 6 सितम्बर से 5 नवम्बर तक प्रभावशील रहेगा।

रैली, जुलूस पर रहेगा प्रतिबंध
जिला कलक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लागू की गई धारा 144 की अवधि के दौरान जिले में किसी भी प्रकार की रैली, जुजूस व भीड़ भाड एकत्र होने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही आदेशों की अवेहेलना करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड करने और बिना अनुमति के रैली, जुलूस, सभा आदि का आयोजन करते हुए पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

पूर्व में भी कई बार की जा चुकी है लागू
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जिला प्रशासन की ओर से जिले में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा १४४ लागू की है। कोरोना काल में भी लोगों को भीड़ एकत्र करने से रोकने के लिए जिला प्रशासन की ओर से धारा १४४ लागू की थी।

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