
फर्जी रजिस्ट्री कराकर 123 भूखंडों पर अतिक्रमियों का कब्जा, अब चलेगा नगरपरिषद का डंडा
फर्जी रजिस्ट्री कराकर 123 भूखंडों पर अतिक्रमियों का कब्जा, अब चलेगा नगरपरिषद का डंडा
सवाईमाधोपुर. चकचैनपुरा के पास स्थित शास्त्री नगर आवासीय योजना में फर्जी रजिस्ट्री कराकर भूखंडों को बेचने का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्व में फर्जी दस्तावेज तैयार कर अतिक्रमियों ने दस खाली भूखंडों को कोडिय़ों के दामों मेें बेच दिए थे, जबकि अब आवंटन होने से शेष रहे 123 भूखंडों पर भी अतिक्रमियों ने कब्जा कर रखा है। ऐसे में अब नगरपरिषद ने अतिक्रमण को हटाने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। उक्त जगहों पर हो रहे अतिक्रमण को अब नगर परिषद ने हटाने का निर्णय किया है। गौरतलब है कि शास्त्री नगर आवासीय योजना में शेष रहे 123 भूखंडों पर अतिक्रमियों ने अतिक्रमण कर फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली। इन भूखण्ड संख्या में फर्जीवाड़ा नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि शास्त्री नगर आवासीय योजना में भूंखड संख्या 6, 7, 8, 16, 17, 18,19, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 74, 77, 78, 85, 87, 92 से लेकर 100, 104, 105, 107, 108, 110, 113 से 124, 127 से 149, 155, 157, 158, 159, 160, 162 से लेकर 170 व 172 से लेकर 184, 186, 187, 189, 198,207,208,209,210,211,212,225, 234,239,240,241 व 242 नंबर के भूखंड नगर परिषद की संपत्ति है। यदि इन भूखंडों को कोई खरीदता है तो संबंधित के खिलाफ नगर परिषद की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जिन अतिक्रमियों ने फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर लिए है, उनके खिलाफ मानटाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है। उन्होंने इस मामले में कनिष्ठ अभियंता को मौके पर जाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए है। फर्जी दस्तावेज बनाकर बेच दिए थे दस प्लॉट चकचैनपुरा के पास सरकारी जमीन पर नियम विरुद्ध रजिस्ट्री करवाकर अतिक्रमियों ने दस-दस लाख रुपए के प्लॉट को दो-दो लाख रुपए ही बेच दिए। भूमाफियाओं ने प्लॉट नम्बर 63, 64, 65, 66, 77, 137, 128, 74, 187, 186 को भी इसी तरह फर्जी दस्तावेज तैयार कर बेच दिए थे। इस संबंध में नगरपरिषद की ओर से मानटाउन थाने में अतिक्रमियों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471,120 बी आईपीसी में मामला दर्ज कराया था। ऐसे दिया था फर्जीवाड़े को अंजाम इस योजना में लॉटरी ऑक्शन से प्लॉट बेचे गए थे। इसके तहत योजना में आवंटन पत्र जारी किया जाता है। ऐसे में आवंटन पत्र के हिसाब से उस व्यक्ति को प्लॉट मिलता है। इनको राशि जमा कराने के लिए एक महीने का नोटिस जारी जाता है। राशि जमा कराने के बाद ही पट््टा जारी किया जाता है। लॉटरी वाले में दो तिहाई मकान बनने के बाद ही पट्टा जारी किया जाता है। उधर, इस मामले में भू-माफियाओं की ओर से बेचे गए दस प्लॉट के बारे में नगरपरिषद में रिकॉर्ड देखा है। इनमें भू-माफियाओं को प्लॉट आवंटन नहीं किए गए थे। सख्त की जाएगी कार्रवाई... हमने किसी को प्लॉट नहीं बेचे है और ना ही अलॉट किए है। शास्त्री नगर आवासीय योजना में 123 भूखंडों को किसी ने खरीद-फरोख्त की है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन भूखंडो की जांच करवा रहे है। नवीन भारद्वाज, आयुक्त, नगरपरिषद सवाईमाधोपुर
Published on:
07 Sept 2022 12:36 pm

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