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नियमों के विरूद्ध तेज आवाज में बज रहे डीजे पर कार्रवाई: डीजे बजाने के लिए कोई वैध अनुमति नहीं, दर्ज किया प्रकरण

श्री दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गीतेश गर्ग एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग आष्टा श्री आकाश अमलकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश दुबे की टीम द्वारा ध्वनि प्रदूषण करने वाले एक डीजे संचालक के विरुद्ध कार्यवाही की गई। गुरूवार को पुलिस को सूचना मिली कि पुराना […]

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तेज आवाज में बज रहे डीजे को पुलिस ने जप्त कर दर्ज किया प्रकरण

श्री दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन तथा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गीतेश गर्ग एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अनुभाग आष्टा श्री आकाश अमलकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश दुबे की टीम द्वारा ध्वनि प्रदूषण करने वाले एक डीजे संचालक के विरुद्ध कार्यवाही की गई।

गुरूवार को पुलिस को सूचना मिली कि पुराना दशहरा मैदान के पास गोकुलधाम गार्डन के सामने एक डीजे संचालक तेज आवाज में डीजे बजा रहा है। पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर डीजे संचालक से लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति मांगी, परंतु उसके पास कोई वैध अनुमति नहीं थी। मौके पर मौजूद राजस्व टीम, पटवारी शिवचरण एवं राजस्व निरीक्षक रामवीर सिंह कतरोलिया द्वारा पंचनामा तैयार किया गया।

आरोपी का कृत्य मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम की धारा 7/15 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होने से डीजे वाहन (सफेद रंग का टाटा 407, वाहन क्रमांक MP17C5599) को विधिवत जप्त कर कब्जे में लिया गया। डीजे संचालक व ड्राइवर सागर खत्री पिता मनोज खत्री मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

सार्वजनिक अपील

वर्तमान में बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। साथ ही, बुजुर्गों एवं मरीजों को भी अत्यधिक शोर से असुविधा होती है। अतः आमजन से अपील है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने में सहयोग करें एवं बिना अनुमति के तेज आवाज में डीजे बजाने से बचें, अन्यथा पुलिस सख्त कानूनी कार्यवाही करेगी।

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