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Crime: नरवाई जलाने पर दो दर्जन से अधिक किसानों को नोटिस जारी

संतोषजनक जवाब न मिलने पर होगी अर्थदंड की कार्यवाही

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सिवनी. जिले में नरवाई जलाने वाले व्यक्तियों पर प्रशासन द्वारा नोटिस जारी किया जा रहा है। अनुविभागीय अधिकारी सिववनी मेघा शर्मा ने कृषि एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सर्वे कर प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर ग्राम ज्यारत के किसान प्रवीणचंद पिता लालचंद मालू, सुधीरचंद पिता हरीशचंद
मालू, उमेशचंद पिता हरीशचंद मालू, राजेशचंद पिता हरीशचंद मालू, अतुलमालू पिता महेशचंद्र मालू, पवनचंद पिता लालचंद, मो. समी असारी पिता अफीज अंसारी, हाजरा बेगम पत्नी मो. सनी अंसारी, ग्राम भैरोगंज के किसान रमनलाल पिता शंकरलाल यादव, नंदलाल पिता मस्तराम यादव, सुमित बघेल पिता कमलेश बघेल, हरिओम पिता रामायणसिंह बघेल, नारायण पिता बाबूलाल बघेल, ग्राम मानेगांव के किसान अशोक पिता रामदयाल कुर्मी, दिलीप पिता रामदयाल, मनीष ठाकुर पिता मूलचंद ठाकुर, वंदना पति अजय, मंजू चौकसे पति शिवशंकर, सुरेश पिता रामनाथ, केशव पिता विष्णूकुमार, अनीता नेमा पति विजय कुमार, सालकराम पिता रामनाथ, अभिलेश पिता सत्यनाराण, उषा डहेरिया पति महेश डहेरिया, ममता राय पति होतीलाल, कुलदीप राय पिता जवाहरलाल राय, नितिन कुमार पिता संतराम डहेरिया, राजेश, रवि, मालती, ग्राम कोहका के किसान रक्षित विश्वकर्मा पिता राजेश, मुकेश सनोडिया पिता ख्यालसिंह, पंकज सनोडिया पिता तामसिंह, सुरेन्द्र सनोडिया पिता मंगलसिंह, शोभा सिसोदिया पति रामायणसिंह को नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर अर्थदंड की कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 2 एकड़ से कम पर 2500 रुपए प्रति घटना, दो से पांच एकड़ एक 5000 रुपए प्रति घटना पर तथा 5 एकड़ से अधिक पर 15000 रुपए नरवाई जलाने की प्रति घटना पर अर्थदण्ड का प्रावधान किया गया है।