पुलिस ने सारे घटनाक्रम के साफ होने पर धारा 460, 364, 302, 201 के अंर्तगत मामला अदालत में पेश किया। अदालत ने सुनवाई, गवाहों के बयान आदि के आधार पर शुक्रवार को धारा 460 और 364 के तहत आरोपियों को दस-दस साल की सजा, 302 के तहत आजीवन कारावास, धारा 201 के तहत सात-सात साल की सजा सुनाई। आरोपियों की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए 100-100 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।