इसलिए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि शैक्षणिक सत्र के दौरान किन्हीं भी परिस्थितियों में शासकीय विद्यालयों में शासकीय विद्यालयों के प्रांगण में वैवाहिक अथवा अन्य समारोहों के लिए आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस सम्बंध में स्कूल शिक्षा विभाग के उपसचिव केके द्विवेदी द्वारा पारित आदेश का हवाला भी दिया गया है।