
जिले में धारा 144 लागू
सिवनी. कलक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी प्रवीण सिंह द्वारा सिवनी जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने एवं लोक शांति कायम रखने, किसी अप्रिय स्थिति तथा जनधन की हानि की रोकथाम के लिए तत्काल प्रभाव से सिवनी जिले की सीमा क्षेत्र में विगत दिवस 10 मार्च 2019 से नौ मई 2019 तक की अवधि के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
जिले के सीमा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का अग्नेय शस्त्रों, फायर आम्र्स एवं घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्तौल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, समशीर लेकर नहीं चलेगा और ना ही किसी भी प्रकार का घातक हथियार जिनसे जनसाधारण को चोट पहुंचाने के प्रयोग में लाया जा सकने का खतरा हो, धारित कर सार्वजनिक रूप से नहीं निकलेगा चाहे व लायसेंसधारी ही क्यों न हो। जिले की सीमा में कोई भी व्यक्ति अथवा सम्प्रदाय या समूह, राजनैतिक दल जिले के संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से 24 घण्टे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी स्थान पर आमसभा, धरना, रैलियों का आयोजन नहीं करेगा ना ही इसके लिए प्रचार-प्रसार करेगा। ऐसी आमसभा, रैली में विस्फोटक पदार्थ लेकर उपस्थित नहीं होगा।
जिले में कोई भी व्यक्ति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से विधिवत् अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी वाहन पर झण्डे, बैनर, फ्लेक्स, स्टीकर, लाउड स्पीकर आदि लगाकर अथवा बगैर लगाए भी चुनाव प्रचार नहीं करेगा।
जिले में कोई भी आमसभा, जमावड़ा, आयोजन जिसमें पांच या पांच से अधिक व्यक्ति शामिल हों, बिना संबंधित थाना प्रभारी, नगर पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की सहमति से अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकेगा। आदर्श अचार संहिता के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रात: छह बजे तक चुनाव प्रचार संबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। जिसमें घर-घर जाकर प्रचार एसएमएस, व्हाटसाप संदेश दूरभाष संदेश तथा लाउड स्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश के उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।
Published on:
11 Mar 2019 09:19 pm
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