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खेत में आग लगाने वाले पर होगी एफआइआर, 25 हजार रुपए लगेगा जुर्माना

खेतों में नरवाई जलाता है तो उसके विरुद्ध 25 हजार रूपए का जुर्माना एवं पुलिस द्वारा एफ आईआर भी दर्ज की जाएगी।

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खेत में आग लगाने वाले पर होगी एफआइआर, 25 हजार रुपए लगेगा जुर्माना

खेत में आग लगाने वाले पर होगी एफआइआर, 25 हजार रुपए लगेगा जुर्माना

शहडोल. यदि कोई भी कृषक खेतों में नरवाई जलाता है तो उसके विरुद्ध 25 हजार रूपए का जुर्माना एवं पुलिस द्वारा एफ आईआर भी दर्ज की जाएगी। यह निर्देश कलेक्टर वंदना वैद्य ने नवीन राज्य योजना मुख्यमंत्री नरवाई प्रबंधन योजना की समीक्षा बैठक में दिए।

उन्होंने कहा कि खेतों में नरवाई जलाने से जमीन की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। इसलिए किसानों को किसी भी हालत में नरवाई नहीं जलानी चाहिए। नरवाई जलाने वालों की सूचना संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, पुलिस, तहसीलदार को देें। साथ ही जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया जाएगा। कलेक्टर ने कृषको से कहा है कि फसलों की कटाई के उपरांत खेतों में शेष रहे फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है तथा फसलों के मित्र कीट एवं सूक्ष्म जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं जिससे मृदा का स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होता है। जिससे फसलों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसी भी परिस्थितियों में नरवाई ना जलाया जाए। बैठक में बताया गया कि कृषकों को फसल अवशेष प्रबंधन के चिन्हित शक्ति चलित कृषि यंत्रों के क्रय पर अनुदान उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपयोगी शक्ति चलित कृषि यंत्रों को चिन्हित किया जाकर कृषकों द्वारा इन्हें क्रय करने पर अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। समय समय पर आईसीएआर द्वारा अनुशंसित अन्य तकनीकों को भी शामिल किया जायेगा। इन यंत्रों के क्रय पर भारत सरकार की सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन योजना अंतर्गत देय अनुदान लागू होगा। ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन योजना अंतर्गत देय अनुदान लागू होगा। कृषकों को अनुदान पर यंत्र प्रदाय करने वर्तमान में विभाग द्वारा संचालित डीबीटी प्रक्रिया अंतर्गत ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से कृषकों से व्यक्तिगत श्रेणी में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

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स्वसहायता समूह, एफपीओ, कस्टम हायरिंग केन्द्र एवं गौशालाओं के लिए पृथक से लक्ष्य निर्धारित कर आवेदन प्राप्त किए जायेंगे। यंत्रों का क्रय संचालनालय में पंजीकृत निर्माताओं की पंजीकृत सामग्री में से अधिकृत विक्रेताओं के माध्यम से ही किया जा सकेगा। हितग्राहियों की स्वेच्छा से निर्माता एवं डीलर ने दरों में मोल-भाव कर यंत्र का क्रय करने की सुविधा रहेगी। आवेदन करने, यंत्र क्रय तथा अनुदान प्रदाय की सम्पूर्ण प्रक्रिया विभागीय ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल की प्रक्रिया अनुसार ही रहेगी। बैठक में जिला आपूर्ति नियंत्रक विपिन पटेल, आरपी झारिया सहित अन्य उपस्थित रहे।

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