
ग्राम पंचायतों में लागू हुआ पेसा एक्ट, समाजसेवियों व संगठन ने कहा प्रभावी क्रियान्वयन हो तभी होगा कारगर
शहडोल. ग्राम सभाओं को अधिकार देकर उन्हे सशक्त बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने प्रभावी कदम बढ़ाया है। पेसा एक्ट के लागू हो जाने से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बहुत सारे लाभ मिलने लगेंगे। साथ ही आदिवासी व जनजातीय समाज के लिए भी यह हितकर होगा। लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब दिए गए अधिकारों का सही ढ़ंग से क्रियान्वयन हो और ग्राम पंचायतों में इसका दुरुपयोग न हो। यह बातें आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधियों ने पत्रिका से चर्चा के दौरान कहीं। आदिवासी समाज के विकास के लिए कार्य करने वाले समाजसेवियों का कहना है कि कानून लागू करना और उसके प्रभावी क्रियान्वयन में जमीन-आसमान का अंतर है। पेसा एक्ट का लाभ आदिवासी व जनजातीय समाज को तभी मिल पाएगा जब यह पूरी तरह से लागू हो और इसकी सतत मॉनीटरिंग हो।
इन्होने कहा
ग्राम पंचायतों के पास सारे अधिकार होंगे तो निश्चय ही आदिवासी व जनजातीय समाज के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने नए पेसा एक्ट को लागू कर समाज के लोगों के हित के लिए कार्य किया है। जल, जंगल व जमीन ग्राम पंचायतों के अधिकार में होंगी तो उसका लाभ भी स्थानीय लोगों को ही मिलने लगेगा।
नीरज बैगा, युवा
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पेसा एक्ट लागू किया गया है यह एक सराहनीय पहल है। इसके साथ आवश्यक है कि यह भी निश्चित किया जाए कि ग्राम पंचायतों में इसका प्रभावी क्रियान्वयन हो। यदि ऐसा होता है तो ग्रामीणों को बहुत से कामों के लिए दूर-दराज से जिला मुख्यालय नहीं आना होगा। वहां की खनिज व वन संपदाओं का लाभ भी लोगों को मिल सकेगा।
सरदारी कोल, वनवासी विकास परिषद
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1996 में जो बिल पास हुआ था उसे 25 वर्ष बाद फिर से संशोधित करके लागू किया गया है। 1996 में भूरिया कमेटी के नेतृत्व में जो कानून बना था वह काफी सख्त व जनजातीय समाज के लिए हितकर था। जिसमें संशोधन के बाद उसकी आत्मा को समाप्त कर दिया गया है। नया पेसा एक्ट समाज के लिए हितगर होगा कहा नहीं जा सकता।
अनिल सिंह धुर्वे, गोंगपा युमो
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पेसा एक्ट से ग्राम सभाएं होंगी और भी सशक्त
1. जल, जंगल और जमीन पर ग्राम सभाओं का अधिकार होगा।
2. ग्राम सभा को पूरा अधिकार होगा कि जमीन के दस्तावेज से लेकर नक्शा, नामांकन, हस्तांतरण आदि में ग्राम सभा की बैठक बुलाकर सही और उचित निर्णय ले सके।
3. बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी भी प्रकार की जमीन का अधिग्रहण किसी भी कार्य के लिए नहीं किया जा सकेगा।
4. आदिवासी बच्चियों से बहला-फुसला कर शादी कर धर्मांतरण कर उनकी नामांकित जमीन को अपने नाम किया जाता है। इस कुचक्र को खत्म करने के लिए अब ग्राम सभा की सहमति लिए बगैर किसी भी आदिवासी बच्चियों की शादी किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं हो पाएगी।
5. इस एक्ट के लागू होने के बाद ग्राम सभा को जमीन अथवा खदानों को देने-लेने का पूरा अधिकार होगा।
6. 100 एकड़ तक के तालाब का प्रबंधन ग्राम सभाओं के हाथ में होगा।
7. वनोपज का संग्रहण और उसकी दरें अथवा न्यूनतम समर्थन मूल्य भी ग्राम सभा तय करेगी।
8. तेंदूपत्ता तोडऩे और बेचने का पूरा अधिकार आदिवासियों को ही होगा। इसमें वनोपज संघ का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं होगा। इसके लिए ग्राम सभा को पहले निर्णय लेना होगा। यदि वह तेंदुपत्ता नहीं तोडऩा चाहते हैं तो सूचित करें। जिसके बाद वनोपज संघ से व्यवस्था बनाई जाएगी।
9. मजदूरों और आदिवासी बच्चियों के शोषण को रोकने के संबंध में पेसा अधिनियम की अहम भूमिका होगी।
10. ग्राम सभा को अब यह सूचित करना होगा कि अब उनके क्षेत्र से कौन आदमी कहां काम पर गया है और इसी प्रकार उनके क्षेत्र में आने वालों की भी सूचना ग्राम सभा को देनी होगी।
11. साहूकारों के चंगुल से बचाव के लिए भी पेसा अधिनियम कारगर साबित होगा। ग्राम सभा को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऋण देने पर ब्याज दर निर्धारित करे और यह भी निश्चित करे कि ब्याज दर बाजार भाव से अधिक न हो।
12. अधिक ब्याज लेने पर ग्राम सभा साहूकारों पर उचित कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगी। 13. पेसा अधिनियम के माध्यम से आदिवासी संस्कृति और परम्परा को बनाए रखने के लिए भी ग्राम सभाओं को अधिकृत किया है।
14. ग्राम सभाओं की अनुमति के बगैर कोई भी शराब की दुकान उनके क्षेत्र में नही खोली जा सकेगी और नशीले पदार्थ की बिक्री पर भी कसावट आएगी।
15. ग्राम सभाओं को अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी पूरे अधिकार दिए गए हैं।
16. नए पेसा अधिनियम लागू होने के उपरांत ग्राम सभा अब लोक स्वास्थ्य, शिक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि में अपनी महती भूमिका निभाएगा।
Published on:
16 Nov 2022 12:25 pm
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