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प्लेटफॉर्म पर गुंडे दौड़ा-दौड़ा कर करते रहे पिटाई

टीटीई ने यात्रियों से की मारपीट, मामला दर्ज

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प्लेटफॉर्म पर गुंडे दौड़ा-दौड़ा कर करते रहे पिटाई

शहडोल- शहडोल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर बुधवार की रात को उस समय बड़ी घटना हो गई, जब ट्रेन रुकते ही दर्जन भर से अधिक लोग तीन यात्री जिसमें एक युवती भी शामिल थी, को दौड़ा दौड़ाकपर पीटने लगे, काफी समय तक मार खाने वाले चिल्लाते रहे, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया, जबकि रेलवे स्टेशन में तो जीआरपी समेत कई कर्मचारी, और वहां यात्री भी रहते हैं।

पीडि़त यात्रियों का गुनाह सिर्फ इतना था कि जिस ट्रेन की टिकट उनके पास थी, वो छूट गई जिसके बाद वो दूसरी ट्रेन में बैठ गए, जब टिकट चेकिंग करने के लिए टीटीई पहुंचा, तभी टीटीई और यात्रियों के बीच विवाद हो गया। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि टीटीई ने प्लेट फॉर्म में गुंडे बुला लिए, और उनकी पिटाई कर दी। मामले की शिकायत पुलिस लाइन निवासी पीडि़ता एकता गुप्ता ने पुलिस से की है। जिसके बाद पुलिस ने टीटीई के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गुरुवार की देर शाम को टीटी को निलंबित भी कर दिया गया है। साथ ही विभागीय जांच के लिए बिलासपुर तलब किया गया है।


पीडि़ता ने बताया कि भाई के इलाज के लिए वो लोग बाहर गए हुए थे। मुंबई हावड़ा से जबलपुर तक आए थे। कटनी से ट्रेन छूटने के बाद दूसरी ट्रेन के लिए सामान्य टिकट लेकर शहडोल आ रहे थे तभी घटना हुई। बताया कि दूसरी ट्रेन पर तीनों भाई बहन सवार होकर आ रहे थे तभी चेकिंग के दौरान औरंगजेब नामक टीटीई ने पूछताछ की। इस दौरान पीडि़त ने बताया कि किसी कारण जिस ट्रेन की टिकट हमने ली थी वह जल्दबाजी के कारण छूट गई लेकिन दोनों ट्रेन का चार्ज एक बराबर है। जिसके चलते इसी ट्रेन में बैठ गए हैं। पीडि़ता ने बताया कि टीटीई द्वारा 900 रुपए की मांग की जाने लगी थी।

मना करने पर अभद्रता करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। शहडोल स्टेशन पहुंचते ही स्टेशन में दर्जन भर से अधिक टीटीई के लोगों ने बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। जबकि मैने उन्हें बताया भी कि भाई को ब्रेन कैंसर है, काफी समय तक स्टेशन परिसर में ही गाली गलौज करते रहे लेकिन जीआरपी मूकदर्शक बनी रही। इस दौरान भाई और बहन को चोट भी आई है।

बाद में बीच बचाव करने पर मामला शांत हुआ और कार्रवाई की मांग को लेकर परिजन थाने पहुंच गए। एकता की ओर से लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है जिस पर औरंगजेब और अन्य के विरुद्ध धारा 294, 323, 506, 34 का अपराध दर्ज किया गया है।