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रेप के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद को कोर्ट ने किया भगोड़ा घोषित

2011 में स्वामी चिन्मयानंद की शिष्या ने दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने धारा 82 के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है।  

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स्वामी चिन्मयानंद

UP के पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें बढ़ते जा रही हैं। चिन्मयानंद पर दुष्कर्म का आरोप है। उनकी ‌‌शिष्या ने ही साल 2011 में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। जहां शाहजहांपुर की MP MLA कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया है।

एक बार पहले भी आरोपी चिन्मयानंद के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। शाहजहांपुर की MP MLA कोर्ट ने पेश होने के लिए कोर्ट ने नोटिस भेजा था।

नोटिस का चिन्मयानन्द ने कोई जवाब नहीं दिया। लगातार कोर्ट से गैरहाजिर होते रहे। MP MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था। इसके बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए तो NBW यानी Non bailable warrant जारी किया गया था। फिर भी चिन्मयानंद कोर्ट में पेश नहीं हुए।

यह है मामला
चिन्मयानंद के वकील ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर 19 दिसंबर तक का समय मांगा था। जहां कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस पर MP MLA कोर्ट ने चिन्मयानंद को फरार घोषित कर दिया है। . कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि चिन्मयानंद को 16 जनवरी 2023 तक गिरफ्तार करके पेश करें।

ऐसे में अगर चिन्मयानंद कोर्ट में समय से पेश नहीं होता है तो उनके खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई भी हो सकती है।

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