
शराब पीकर की थी गाली-गलौज अब भुगतना पड़ेगी ये सजा
शाजापुर.
न्यायालय हर्षिता सिंगार जेएमएफसी शाजापुर द्वारा मारपीट के एक प्रकरण में 5 आरोपियों को अर्थदंड व कारावास की सजा से दंडित किया है। मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि 19 अक्टूबर 2018 को रात करीब 10 बजे आरोपी विजेंद्र के घर के सामने माताजी के ओटले पर मानसिंह डीजे बजा रहा था तभी अभियुक्तगण शराब पीकर ओटले पर चढ़ रहे थे। फरियादी गौरेलाल व अन्य लोगों के रोकने पर अभियुक्तगण गाली-गलौज करने लगे। जब गाली देने से उन्हें रोका तो अभियुक्तगण मुकेश पिता तेजपाल, अनिल पिता कैलाश, कैलाश पिता जग्दुजी, करण पिता कालूराम और विजेंद्र पिता मेहरबान सभी निवासी सतगांव शाजापुर ने फरियादी गोरेलाल, बद्रीलाल, राहुल व लीलाबाई के साथ लकडी से मारपीट करते हुए फरियादी तथा नारायण के घर के कवेलू तोडक़र नुकसान किया। बीच-बचाव जितेंद्र तथा रमेश ने किया। अभियुक्तगणों ने अगली बार ओटले पर चढने से इंकार करने पर जान से खत्म करने की धमकी थी दी। इस मामले में थाना मक्सी पर प्रकरण दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण मेें शासन की ओर से पैरवीकर्ता सुरेशकुमार नरगावे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर के तर्कों से सहमत होते हुए हुए आरोपीगण को भादवि की धारा 323/34 के अपराध के लिये 1-1 माह के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक अभियुक्त को 500-500 रुपए कुल 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 427 भादस के अपराध के लिए प्रत्येक आरोपी को 500-500 रुपए कुल 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 1-1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताऐ जाने के भी आदेश दिए गए।
Published on:
14 Jan 2020 06:00 am
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