
अंतर जिला फु टबॉल व सुपर शॉकर लीग 2019 सीजन 3 रात्रिकालीन स्पर्धा का शुभारंभ शनिवार से होगा।
शुजालपुर. अंतर जिला फु टबॉल व सुपर शॉकर लीग 2019 सीजन 3 रात्रिकालीन स्पर्धा का शुभारंभ शनिवार से होगा। मप्र फुटबॉल संघ द्वारा प्रस्तावित व जिला फुटबॉल शाजापुर संघ द्वारा आयोजित अंतरजिला स्पर्धा में 14 वर्ष आयु समूह के खिलाड़ी भाग लेंगे। स्पर्धा 31 मई तक डॉ. शैलकुमार शर्मा स्टेडियम पर दूधिया रोशनी में होगी। जिला फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव हेमेंद्र परमार ने बताया प्रतियोगिता में राजगढ़, देवास, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, इंदौर, शाजापुर जिले सहित 12 टीमें भाग लेंगी। सुपर शॉकर लीग मे महिंद्रा बॉय, रॉयल मोटर्स, श्री जी स्टोन, कृष्णा हाईवे सिटी, टीपीएस शुजालपर की टीम का चयन टीमों के इस्पोंसर गोपल राठी, ऋषि परमार, हर्षवर्धन अग्रवाल, राकेश परमार, रघु परमार की उपस्थिति में हुआ। टीमों की किट भी बांटी गई। कोच राजेंद्र नायडु, जिला फुटबॉल एसो. के कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र परमार, द पॉजिटिव स्पोट्र्स के सचिव मनीष रामडिया, कोषाध्यक्ष राजेंद्र कात्यानी, सुनील देशमुख, मनोज पाटिल, अलोक उपाध्याय, इकू देशमुख, भरत खत्री मौजूद थे।
मारपीट करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कठोर कारवासा
शाजापुर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपी दुर्गेश (२०) पिता जगदीश गिर निवासी ग्राम सरसोदिया को भादवि की धारा 325 में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया है।
मीडिया प्रभारी व एडीपीओ अजय शंकर जिला शाजापुर ने बताया 29 अप्रैल २०१६ को फरियादी (काल्पनिक नाम रामलाल) ने मोहन बड़ोदिया जिला शाजापुर में इस आशय की रिपोर्ट कि आरोपी दुर्गेश पिता जगदीश गिर उसकी बहन को बाइक पर बिठाकर मां को लाने के लिए ले गया। इसकी जानकारी मिलने पर फरियादी उसका पीछा कर पीपल्या खाल सरसोदिया चौकी पर गया। वहां जाकर उसने आरोपी को मना किया तो उसने फरियादी को सिर पर पत्थर मारा। बीच-बचाव प्रकाश ने किया और आरोपी ने जाते हुए जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की उक्त सूचना पर थाना मोहन बड़ोदिया में प्रकरण दर्ज किया गया। पीडि़ता नाबालिग के साथ की 05 मई 2016 को की गई घटना के संबंध में आरोपी रोहित गिर को एवं आरोपी दुर्गेश गिर को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद प्रकरा कोर्ट में पेश किया गया। प्रकरण में विचारण के दौरान मात्र फरियादी के साथ की गई मारपीट के मामले में अपराध अभियोजन द्वारा संदेह से परे प्रमाणित किये जाने पर न्यायालय ने आरोपी दुर्गेश गिर को धारा 325 भादंवि में दोषी पाते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया और 3 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। न्यायालय ने 2 हजार रुपए फरियादी को प्रतिकर के रूप में अपील अवधि पश्चात दिए जाने का आदेश भी दिया। शासन की ओर से पैरवी उपसंचालक लोक अभियोजन जिला शाजापुर प्रेमलता सोलंकी ने की।
Published on:
25 May 2019 10:00 am
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