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अधिकारियों ने नदी में चल रहे 5 ट्रेक्टर और एक पोकलेन को पकड़ा

राजस्व विभाग ने खनिज विभाग के साथ मिलकर की कार्रवाई

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अधिकारियों ने नदी में चल रहे 5 ट्रेक्टर और एक पोकलेन को पकड़ा

शाजापुर.

अवैध खनन करने वालों के खिलाफ 2 से 17 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया हुआ है। इसी क्रम में सोमवार को राजस्व विभाग के अमले ने खनिज विभाग और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध खनन करने वाले 5 ट्रेक्टर एक और एक पोकलेन मशीन को जब्त किया है।

जानकारी के अनुसार कलेक्टर श्रीकांत बनोठ के मार्गदर्शन में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन, भंडारण पर प्रभावी कार्रवाई के लिए चल रहे पखवाड़े में सोमवार को एसडीएम यूएस मरावी, तहसीलदार सत्यैंद्र बैरवा ने राज्सव अमले, खनिज विभाग और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान पूरी टीम ग्राम कोंटा में कालीसिंध नदी पर पहुंची। यहां नदी के अंदर रमेश मेवाड़ा की खदान पर अवैध रूप से खनन करते हुए एक पोकलेन मशीन और 5 ट्रेक्टर जब्त किए। अमले ने इस कार्रवाई के बाद सभी वाहनों को जब्ती में ले लिया है। इन सभी वाहनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिले में चलाए जा रहे अवैध खनन के खिलाफ अभियान में अब तक कुल 13 वाहन जब्त किए गए है।

शाजापुर जिला जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीकांत बनोठ ने पेयजल की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शाजापुर जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। कलेक्टर ने घरेलू प्रयोजन एवं निस्तार को छोडक़र अन्य प्रयोजन जैसे सिंचाई या औद्योगिक, व्यवसायिक अथवा अन्य के लिए जल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। कोई भी व्यक्ति जिले के समस्त जलस्रोतो जिसमें बांध, नदी, नहर, जलधारा, झरना, झील, जलाशय, नालाबंधान, नलकूप या कुओं से अन्य किसी प्रयोजन के लिए पूर्व से अनुमति प्राप्त को छोडक़र जल उपयोग नहीं कर सकेंगे।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बनोठ ने उक्त प्रतिबंध भू-जलस्तर लगातार नीचे जाने के कारण जिले में वर्तमान जल स्रोतों में उपलब्ध जल को पेयजल के लिए आरक्षित करने के लिए लगाया है। उल्लेखनीय है कि शाजापुर जिले की औसत वर्षा 990.1 एमएम है। जबकि इस वर्ष 2018 में जिले में कुल 719.80 एमएम वर्षा हुई है। जोकि गत वर्ष की तुलना में 27 प्रतिशत कम है। इस कारण भू-जल स्तर में आवश्यक बढ़ोतरी नहीं होने के कारण गंभीर पेयजल संकट होने की संभावना है। यह प्रतिबंध 3 जनवरी से 31 जुलाई 2019 तक प्रभावशील रहेगा।

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