
प्रतीकातमक फोटो ( स्रोत चैट जीपीटी )
Diwali : शामली में इस बार दिवाली पर दीपक तो खूब जलेंगे लेकिन लोग पटाखे नहीं चला सकेंगे। इस बार शामली में सिर्फ पटाखे चलाना ही नहीं बल्कि बेचना और रखना यानी पटाखों का भंडारण करना भी मना हो गया है। जो लोग पटाखे बेचेंगे या पटाखों का भंडारण करेंगे या फिर पटाखें चलाएंगे उनके खिलाफ पुलिस की ओर से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं। शामली पुलिस का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र में पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अनुपालन पुलिस सख्ती से कराएगी और किसी को भी ना तो पटाखें बेचने दिए जाएंगे और ना ही पटाखों का भंडारण आबादी क्षेत्र में करने दिया जाएगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस बार एनसीआर क्षेत्र में केवल और केवल ग्रीम पटाखे चलाने की अनुमति दी है। ऐसे में कोर्ट के निर्णय का अनुपालन पुलिस की जिम्मेदारी है।
इस बार एनसीआर क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट ने परम्परागत पटाखों पर रोक लगा दी है। ऐसे में साफ है कि शामली में जो पटाखे अब तक लोग दिवाली पर चलाते रहे हैं इस बार उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। किसी को भी ना तो पटाखे बेचने की अनुमति होगी और ना ही कोई पटाखों का भंडारण कर सकेगा। पटाखे चलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इन आदेशों के बाद से पटाखा प्रेमियों के चेहरे उतरे हुए हैं लोकिन लोगों का कहना है कि इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा।
Updated on:
16 Oct 2025 08:36 am
Published on:
16 Oct 2025 08:00 am
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