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वैष्णो देवी दर्शन को चले गए कोरोना पॉजिटिव मरीज के परिजन, स्वास्थ्य विभाग ने किए थे होम क्वारंटाइन

locationशामलीPublished: Mar 05, 2021 10:33:00 am

Submitted by:

Rahul Chauhan

Highlights:
-नाबालिग किशोरी की रिपोर्ट आई थी कोरोना पॉजिटिव
-स्वास्थ्य विभाग ने परिजनों को भी होम क्वारंटाइन होने के निर्देश दिए थे
-पुलिस ने परिजनों के खिलाफ केस दर्ज किया

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Coronavirus

पत्रिका न्यूज नेचवर्क

शामली। नगर के मौहल्ला श्रीपाल विहार निवासी कोरोना पॉजेटिव नाबालिग किशोरी के माता पिता व ताऊ के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। माता-पिता पर आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन न कर धार्मिक यात्रा पर चले गए हैं जबकि ताऊ होमक्वारंटीन के निर्देशों का पालन करता नहीं पाया गया।
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जानकारी के अनुसार नगर के मौहल्ला श्रीपाल विहार ढेवा बस्ती के निकट निवासी एक दस वर्षीय किशोरी जांच के दौरान एक मार्च कोरोना पॉजेटिव पाई गई थी। जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा किशोरी को होम क्वारंटीन किए जाने के साथ साथ माता पिता व अन्य परिजनों को भी होम क्वारंटीन का सख्ती के साथ पालन किए जाने के निर्देश दिये गए थे। बताया जाता है कि बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम चेकिंग करने के लिए जब किशोरी के मकान पर पहुंची तो किशोरी के माता-पिता घर से लापता मिले, जबकि ताऊ को भी होम क्वारंटीन किए जाने के निर्देश दिए गए थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किशोरी के ताऊ के घर जाकर जांच की तो वहां पता चली कि वह भी निर्देशों का पालन न करते हुए किशोरी के पास ही बैठा हुआ पाया गया।
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स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जानकारी करने पर पता चला कि किशोरी के माता-पिता किशोरी को अपने बड़े भाई के माजरा रोड़ स्थित घर पर छोड़कर दो दिन पूर्व ही जम्मू कश्मीर में धार्मिक यात्रा के लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मामले से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को अवगत कराया और कोतवाली पुलिस को भी लिखित में जानकारी देते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की। जिस पर कोतवाली पुलिस के उपनिरीक्षक शिवराम सिंह द्वारा किशोरी के माता पिता व ताऊ के खिलाफ धारा 269 व 270 तथा कोरोना महामारी अधिनियम की धारा तीन के तहत मुकदमा दर्ज करायागया है। वहीं किशोरी के माता पिता को जल्द से जल्द वापस लौटकर होमक्वारंटीन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
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