
शामली. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा चर्चा में रहने वाली विधानसभा सीट कैराना के चर्चित सपा विधायक नाहिद हसन की गिरफ्तारी को लेकर शामली पुलिस ने उसके घर दबिश दी। इस दौरान एसपी शामली के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स , पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान साथ रहे। दबिश के दौरान विधायक घर से फरार मिले। एसपी ने बताया कि 4 मामलों में न्यायालय से विधायक के विरुद्ध वारंट जारी हुए हैं। न्यायालय के आदेश का पालन कराने के लिए उनके आवास पर दबिश देने गए थे। उन्होंने कहा कि जब तक वह गिरफ्तार नहीं होते, तब तक लगातार दबिश जारी रहेगी।
यह मामला जनपद शामली की कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ऑल दरम्यान में स्थित सपा विधायक नाहिद हसन के आवास का है। करीब 13 दिन पूर्व सपा विधायक नाहिद हसन की गाड़ी चेकिंग को लेकर एसडीएम कैराना और सीओ कैराना से झड़प हो गई थी। आरोप है कि इस दौरान विधायक ने अधिकारियों के साथ बदसलूकी कर दी थी। पुलिस ने विधायक को बार-बार गाड़ी के कागज लाने को कहा, लेकिन विधायक आज तक गाड़ी के कागज को नहीं दिखा सके। इसी के साथ शामली जिले में विभिन्न थानों में नाहिद हसन के विरुद्ध गंभीर धाराओं में 11 मुकदमों दर्ज है। इसमें से 4 मामलो में विधायक की गिरफ्तारी को लेकर न्यायालय ने आदेश जारी कर रखे हैं। शनिवार को अजय कुमार व जिलाधिकारी अखिलेश सिंह कई थानों की फोर्स, पीएससी की कंपनी व पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को साथ लेकर कैराना विधायक नाहिद हसन के आवास पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर दबिश देने पहुंचे। इस दौरान उनके घर में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन विधायक अपने आवास पर नहीं मिले और न ही वह गाड़ी मिली, जिस गाड़ी के कागजात दिखाने को लेकर विधायक ने अधिकारियों से बदसलूकी की थी। एसपी शामली अजय कुमार ने बताया कि विधायक के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में 11 मुकदमे दर्ज हैं जिनमें से 4 मुकदमों में न्यायालय के द्वारा उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं।
इसी क्रम में शनिवार को विधायक की तलाशी को लेकर उनके घर में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन विधायक नहीं मिले। उन्होंने बताया कि अब उनके ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है और यह दबिश उस वक्त तक जारी रहेंगी, जब तक न्यायालय के आदेशों को शामिल नहीं कराया जाता। उन्होंने बताया कि अब तक सभी मामलों में विधायक पुलिस का जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इस मामले में पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार है।
Published on:
21 Sept 2019 06:35 pm
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