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यह ऐतिहासिक आदेश न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ से सुनाया गया है। उत्तर प्रदेश के जिले शामली के मोहल्ला तैमूर शाह की रहने वाली सुल्ताना मिर्जा और विवेक विहार की रहने वाली किरण ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी। दोनों महिलाओं ने अपनी अर्जी में कहा था कि दोनों बालिग हैं और दोनों ही नौकरी कर रही हैं। काफी समय से दोनों लिव-इन -रिलेशनशिप में हैं लेकिन उनके इस रिश्ते का समाज में विरोध किया जा रहा है। पुलिस से भी उन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही है। यह भी पढ़ें