
शामली। देशभर में लागू लॉकडाउन की वजह से लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही हैं। चाहे वो ट्रॉसपोर्ट को लेकर हो या फिर दुकानों को। राज्य सरकार ने Lockdown 4.0 में शर्तो के साथ कुछ छूट ज्यादा दी हैं। शामली जिला प्रशासन ने सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन की जानकारी दी है।
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के अंदर पहले की तरह ही पांबदी रहेंगी। लोगों को जोन के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी की इजाजत नहीं होगी। आवश्यक वस्तु दूध, दवा, सब्जी, किराना स्टोर्स मिठाई, बेकरी की दुकानें, कृषि कार्य व टायर पंचर की दुकानेंं सप्ताह में रोजाना सुबह 7 बजे से 12 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा रेडीमेड गारमेंट्स, साड़ी, जूते चप्पल की दुकान, बुक स्टोशनरी, ज्वैलरी शॉप, टेलरिंग, कॉस्मेटिक व जनरल स्टोर, बर्तन आदि की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। वहीं, मोबाइल, हार्डवेयर, सेनेटरी, लोहे की दुकान आदि की दुकानेंं मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खोली जाएगी।
शाम के 7 सुबह 7 बजे तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। हालांकि, इस समय इमरजेंसी सेवाओं को छूट मिलेगी। चार पहिया वाहनों में तीन लोग बैठकर सफर कर सकेंगे। ड्राइवर के अलावा 2 व्यक्ति पीछे वाली सीट पर बैठ सकेंगे। इससे पहले दो ही व्यक्ति के सफर करने की अनुमति थी।
Updated on:
20 May 2020 08:46 am
Published on:
20 May 2020 08:45 am
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