-17 मार्च 2022 को श्योपुर देहात थाना क्षेत्र में घटित हुई थी वारदात
श्योपुर,
श्योपुर देहात थाना क्षेत्र में एक साल पहले एक आदिवासी युवति के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले तीन आरोपियों को श्योपुर जिला न्यायालय ने दोषी पाते हुए शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशेष बात यह है कि श्योपुर पुलिस और प्रशासन ने इस मामले को सनसनीखेज एवं चिन्हित अपराधों की सूची में रखा था।
मामले ेक मुताबिक ठीक एक साल पहले 17 मार्च 2022 को पीडि़त युवती अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल से कालीतलाई के जंगल की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई। इस दौरान जंगल में मिले तीन आरोपियों ने युवती को अलग ले गए और उसके दोस्त को अलग ले गए। इसके बाद तीनों ने युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया और विवेचना के बाद 12 दिन में न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद मामले का विचारण करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्योपुर प्रदीप मित्तल की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी माना। जिसके बाद शुक्रवार को तीनों अभियुक्त शहबाज खान, रियाज खान मोहसिन खान को भादवि की धारा 376 (डी) में प्रकरण की परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुए आजीवन कारावास (अर्थात अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवन के कारावास ) और 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।
आरोपियों के घर चले थे बुलडोजर
17 मार्च 2022 को सामूहिक दुष्कर्म की वारदात के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। वहीं प्रशासन ने आरोपियों के घरों पर अतिक्रमण चिन्हित करते हुए बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की। साथ ही तीनों आरोपियों के अतिक्रमण ढहाए गए। इस चर्चित प्रकरण में सजा होने के दौरान शुक्रवार को न्यायालय में काफी गहमा गहमी नजर आई।