
collector ravindra kumar (file photo)
mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में कलेक्टर रवीन्द्र कुमार ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर कड़ा एक्शन लेते हुए हजारों रूपये का जुर्माना लगाया है। जिले में मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत नागरिकों को समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी और कर्मचारियों पर कुल 16 प्रकरणों में अर्थदंड लगाया है। इस कार्रवाई में कुल 33 हजार रुपए की शास्ति विभिन्न स्तरों पर संबंधित अधिकारी व कर्मचारियों से वसूल की जाएगी।
शिवपुरी तहसील की नायब तहसीलदार प्रतिभा पांडे पर सीमांकन सेवा के आवेदन में 15 दिवस की देरी के लिए 3,750 रुपए, खनियांधाना की मुहारीकलां तहसील में नायब तहसीलदार रामनरेश आर्य द्वारा आय मूल निवासी प्रमाण पत्र की सेवा के 9 आवेदनों में देरी करने पर 3,000 रुपए, खनियांधाना की ही अछरौनी बीट के पटवारी गौरव पटेरिया पर सीमांकन सेवा के एक आवेदन में 6 दिन की देरी के लिए 1,500 की शास्ति निर्धारित की गई है।
पिछोर तहसील के जुगीपुरा के पटवारी शैलेन्द्र सिंह चंदेल द्वारा सीमांकन सेवा में 30 दिन की देरी पाई गई, जिस पर अधिकतम 5,000 रूपये, तहसील सतनवाड़ा अंतर्गत ग्राम खोरघार, मुढेरी, गहलोनी, भरका और विलपुरा के छह पटवारियों पर कुल 2,250 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। इनमें पटवारी कमलेश साहू, विक्रम रावत, माला दुबे, मोहिनी बागवार, मीनू अग्रवाल और बृजेश भारद्वाज सम्मिलित हैं।
नगर परिषद रन्नौद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी मयूर वाहरे द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र संबंधी एक आवेदन के समय-सीमा में निराकरण न करने पर 250 की शास्ति लगाई गई है। तहसील कोलारस के प्रभारी तहसीलदार सचिन भार्गव द्वारा सीमांकन सेवा में 10 दिन की देरी पर 2,500 तथा तहसील बदरवास के प्रभारी तहसीलदार प्रदीप भार्गव पर सीमांकन सेवा के 9 दिन की देरी के लिए 2,250 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है। नगर परिषद पिछोर के सीएमओ आनंद शर्मा द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना से जुड़े एक आवेदन का समय-सीमा में निराकरण नहीं करने पर 2,000 रूपये और बीईओ कोलारस राहुल भार्गव पर 37 आवेदनों में देरी पर 9,250 रूपयेऔर बदरवास के प्रभारी बीईओ पीआर भगत पर 1,250 रुपए की शास्ति निर्धारित की गई है।
Published on:
24 Jul 2025 10:10 pm
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