
धान खरीद को लेकर जारी किए ये निर्देश, ये प्रक्रिया पूरी करना होना अनिवार्य
श्रावस्ती. इस वर्ष किसानों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने धान खरीद की तारीख 15 अक्टूबर तय कर दी है। इसको लेकर जिलाधिकारी टीके शिबु ने धान खरीद 15 अक्टूबर से प्रारम्भ किए जाने के लिए जिले के सभी धान क्रय केंद्रों को निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्वी उप्र में धान की खरीद वैसे तो एक नवम्बर से प्रारम्भ होनी थी लेकिन किसानों की सुविधा व शीघ्र उत्पादित होने वाली धान की प्रजातियों को दृष्टिगत रखते हुए शासन स्तर से 15 अक्टूबर से धान की खरीद प्रारम्भ करने का निर्देश दिया गया है। इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1868 रुपये प्रति कुन्तल है। ग्रेड-ए के लिए समर्थन मूल्य 1888 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत जिले में धान खरीद 15 अक्टूबर से प्रारम्भ होकर 28 फरवरी तक चलेगी। धान क्रय केन्द्र सुबह नौ बजे से शाम पांच तक खुले रहेगें।
धान की बिक्री के लिए ये प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य
जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जनपद में धान की बिक्री के लिए किसान बन्धुओं को खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। यह पंजीकरण किसी भी सहज जनसुविधा केन्द्र, साईवर कैफे या स्वयं से खाद्य विभाग के पोर्टल पर जाकर किया जा सकता है। इस वर्ष ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था की गयी है। जिसके लिए किसान बन्धु पंजीकरण के समय अपना वर्तमान मोबाईल नम्बर ही अंकित कराये जिससे एसएमएस द्वारा प्रेषित ओटीपी को भरकर पंजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। पंजीकरण के लिए कम्प्यूटराईज्ड खतौनी, फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैंक पासबुक की छायाप्रति व आधार कार्ड लाना अनिवार्य होगा।
Published on:
14 Oct 2020 10:38 am
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