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80 रुपए में मिल रहा 17 योजनाओं का लाभ, गंभीर बीमारी से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक शामिल

39 हजार श्रमिकों ने ही अब तक कराया पंजीकरण

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80 रुपए में मिल रहा 17 योजनाओं का लाभ, गंभीर बीमारी से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक शामिल

80 रुपए में मिल रहा 17 योजनाओं का लाभ, गंभीर बीमारी से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक शामिल

सिद्धार्थनगर. प्रदेश सरकार के श्रम विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा पंजीकृत मजदूरे के लिए महज 40 रूपए में 17 योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। लेकिन जानकारी के आभाव में जिले के ज्यादातर श्रमिक इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। ज्ञात हो कि जिले में कुल पांच लाख से ज्यादा श्रमिक है। लेकिन इनमें से लगभग 39 हजार श्रमिकों ने ही अब तक अपना पंजीकरण कराया है।

गौरतलब है कि इन योजनाओं का लाभ 18 से 60 वर्ष आयु वाले वे श्रमिक ले सकते हैं, जिन्होंने अपना पंजीकरण कराया हो। जिन श्रमिकों ने अपना पंजीकरण नहीं कराया वह पात्र श्रम कार्यालय, जनसेवा केंद्रों पर पंजीयन फार्म के साथ दो फोटो, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य करने का प्रमाणपत्र समेत 20 रुपये पंजीकरण शुल्क, 20 रुपये एक वर्ष का अंशदान अथवा एक साथ 3 वर्ष का अंशदान 60 रुपये जमा करा सकता है।

हालांकि पंजीकरण उन्हीं श्रमिकों का होगा जिन्होंने 12 माह में 90 दिनों तक बतौर निर्माण श्रमिक काम किया हो।वहीं सरकारी भवनों के निर्माण में लगे श्रमिकों को संबंधित कार्यदायी संस्था के अधिकारी से प्रमाणपत्र और निजी व्यक्तियों के यहां कार्य करने की दशा में संबंधित से प्रमाणपत्र प्राप्त करने पर ही पंजीकरण हो सकेगा। इसके बाद पंजीकृत श्रमिक 17 योजनाओं का लाभ ले सकता हैं।


पंजीकरण के बाद अंशदान जमा न करने वाले श्रमिक को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस के साथ ही पंजीकृत श्रमिक यदि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी करवाते पाया गया तब भी उसे इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं बोर्ड द्वारा पंजीकृत श्रमिकों से सौर ऊर्जा सहायता योजना के तहत 250 रुपये अतिरिक्त धनराशि ली जाएगी।

योजना के तहत इन श्रमिकों को मिलेगा लाभ


इस योजना के तहत बेल्डिंग, बढ़ई, कुआं खोदना, रोलर चलाना, छप्पर डालने का कार्य, कुएं से गाद हटाना, चट्टान तोड़ने या खनिकर्म, राजमिस्त्री, प्लम्ब, लोहार, मोजैक पॉलिश, सड़क निर्माण, मिक्सर चलाना, पुताई, इलेक्ट्रिक वर्क, हथौड़ा चलाना, सुरंग निर्माण, टाइल्स लगाना, स्प्रे वर्क या मिक्सिंग वर्क व मार्बल एवं स्नोन्स वर्क में कार्य करने वाले पंजीकृत मजदूर योजना का लाभ ले सकते हैं।

यह हैं योजनाएं जिनका श्रमिकों को मिलेगा लाभ


निर्माण श्रमिकों के लिए लागू योजनाओं में मातृत्व हितलाभ योजना, शिशु हितलाभ योजना, निर्माण कामगार बालिका मदद योजना, संत रविदास शिक्षा सहायता योजना,आवासीय विद्यालय योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार, कौशल विकास तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना, निर्माण श्रमिक भोजन सहायता योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, सौर ऊर्जा सहायता योजना, चिकित्सा सुविधा योजना, गंभीर बीमारी सहायता योजना, अक्षमता पेंशन योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना, निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना शामिल हैं।

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