
प्रेमी ने शादीशुदा प्रेमिका व उसके बच्चे की कुल्हाड़ी से गला काट की हत्या, 4 साल बाद कोर्ट ने सुनाई सजा
सीकर/नीमकाथाना।
Court Life Imprisonment to Lover : अवैध संबंध के शक में शादीशुदा प्रेमिका व उसके बच्चे पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या ( Lover Killed Girlfriend ) के मामले में कोर्ट ने चार साल बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। चार साल के बाद अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने मां-बेटे की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश गोविंद बल्लभ पंत ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए 37 माह पूर्व पाटन के गांव भीतरों में कुल्हाड़ी से मां-बेटे की हत्या करने के आरोपी राजू गुर्जर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Crime in Sikar : एडीपीपी मातादीन मीणा ने बताया कि आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने दूसरे बेटे की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर गंभीर घायल करने के मामले में भी दोषी मानते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 2 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपित की दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। परिवादी बाढ़ डेगुवास थाना बानसुर जिला अलवर ने वर्ष 2015 में पाटन थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी बहन मृतका मंजू (30) व भांजा प्रवीण (7) को ढाणी भीतरो निवासी राजू गुर्जर ने घर में घुस कर धारदार कुल्हाड़ी से वार कर दोनों की हत्या कर दी।
उसके छोटे भांजे परमीत (6) की कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर गंभीर रुप से घायल कर दिया। पुलिस ने आरोपी को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहंा से न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया था। जमानत नहीं होने के कारण आरोपी युवक 4 साल से जेल में ही है।
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24 गवाह पेश किए
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी युवक के मृतका से अवैध संबंध थे। इसी कारण से आरोपी ने घटना के सवा माह पहले भी मृतका को मारपीट कर घायल कर दिया था। पुलिस ने मामले की सुनवाई के दौरान 24 गवाह पेश किए। कोर्ट ने गवाहों के आधार पर फैसला सुनाते हुए आजीवन कारावास का फैसला सुनाया।
Published on:
20 Aug 2019 11:29 am
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