सीकर

घर से मतदान के आवेदन की अंतिम तिथि आज

25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग (घर से मतदान) की सुविधा दी गई। घर से मतदान करने वाले मतदाताओं से 25 नवंबर के पहले ही वोट डलवा लिए जाएंगे। होम वोटिंग से मतदान की सुविधा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवम्बर है।

2 min read
Nov 04, 2023
घर से मतदान के आवेदन की अंतिम तिथि आज

सीकर. श्रीमाधोपुर राज्य में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में होम वोटिंग (घर से मतदान) की सुविधा दी गई। घर से मतदान करने वाले मतदाताओं से 25 नवंबर के पहले ही वोट डलवा लिए जाएंगे। होम वोटिंग से मतदान की सुविधा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवम्बर है। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं तथा 40 प्रतिशत से अधिक की दिव्यांगता वाले मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा दी जा रही है। गौरतलब है कि होम वोटिंग की सुविधा लेने के लिए निर्धारित प्रारूप फॉर्म 12 डी में आवेदन करने का प्रावधान है। जिले में चिन्हित मतदाताओं को बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के माध्यम से फॉर्म 12 डी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संबंधित मतदाताओं को 4 नवम्बर तक उक्त फॉर्म भर कर बीएलओ को उपलब्ध कराना होगा।

बूथ लेवल अधिकारी भरा हुआ आवेदन प्राप्त कर रिटर्निंग अधिकारी तक पहुंचाएंगे। आवेदनों की जांच के बाद पोस्टल बैलेट जारी किए जाएंगे। मतदाता सूची में उनके नाम के सम्मुख पीबी (पोस्टल बैलेट) अंकित किया जाएगा। इसके पश्चात रूट चार्ट तैयार कर मतदान दलों को होम वोटिंग के लिए भेजा जाएगा। होम वोटिंग के लिए चिन्हित मतदाताओं की सूचना सभी राजनैतिक दलों और मीडिया में सार्वजनिक की जाएगी। चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी बूथ स्तर के समान ही होम वोटिंग के लिए भी अपने अभिकर्ता नियुक्त करेंगे, जो होम वोटिंग के दौरान उपस्थित रह सकेंगे।बीएलओ संबंधित मतदाताओं को मतदान की तारीख और समय से अवगत कराएंगे। उम्मीदवारों को भी ऐसे चिन्हित मतदाताओं की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। 11 से 13 नवम्बर तक द्वितीय प्रशिक्षण होगा। 14 से 19 नवम्बर तक मतदान दल तय कार्यक्रम के अनुसार प्रथम भ्रमण के तहत घर-घर जाकर मतदान की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना वीडियोग्राफी-फोटोग्राफी के साथ वोट एकत्र करेंगे और प्रतिदिन रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा कराएंगे। मतदान दलों का द्वितीय भ्रमण 20 एवं 21 नवम्बर को होगा। होम वोटिंग की सुविधा पूरी तरह से स्वैच्छिक है। मतदाता चाहे तो 12डी आवेदन नहीं करके सीधे बूथ पर जाकर भी मतदान कर सकते हैं। एक बार आवेदन करने तथा पोस्टल बैलेट जारी हो जाने व मतदाता सूची में पीबी अंकित होने के पश्चात संबंधित मतदाता को बूथ पर आकर मतदान करने का अवसर नहीं मिलेगा।

आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों को भी आज आखिरी मौका

भारत निर्वाचन आयोग ने पहली बार आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्मिकों के लिए भी पोस्टल बैलेट सुविधा उपलब्ध कराई है। इसमें रोडवेज बस के चालक-परिचालकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कार्मिकों, अग्निशमन सेवा, पीएचईडी के पंप संचालक व टर्नर, ऊर्जा विभाग के इलेक्ट्रीशियन व लाइटमैन, निर्वाचन आयोग की ओर से अधिसूचित मीडियाकर्मियों, दूग्ध उत्पादक संघ से जुड़े कार्मिकों आदि को शामिल किया गया है। इसमें उन्हीं कार्मिकों को पोस्टल बैलेट जारी किए जाएंगे, जिनकी ड्यूटी मतदान दिवस पर नियोजित होने से बूथ पर जाकर मतदान करने से वंचित रहने की संभावना हो। इन कार्मिकों को भी 4 नवम्बर तक फॉर्म 12 डी भर कर जमा कराना अनिवार्य है।

Published on:
04 Nov 2023 11:31 am
Also Read
View All

अगली खबर