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सीकर दामिनी प्रकरण : गैंगरेप के दो आरोपितों को उम्रकैद, पीडि़ता के परिजनों ने की यह मांग

दामिनी के परिजनों ने कहा, फांसी मिलनी चाहिए थी फैसला आने के बाद पीडि़ता के परिजनों ने न्यायालय में हंगामा खड़ा कर दिया।

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Vishwanath Saini

Jul 26, 2016

बहुचर्चित दामिनी प्रकरण में मंगलवार को जिला एवं सेशन न्यायालय ने गैंगरेप के आरोपित भैरूपुरा निवासी सुरेश कुमार जाट व सबलपुरा निवासी रमेश कुमार शर्मा को आजीवन कारावास व 25-25 हजार रुपए के जुर्माने के साथ दंडित किया।


आरोपितों को घटना के बाद शरण देने के आरोपी मांडोता निवासी गिरधारीलाल जाट, योगराज जाट, सबलपुरा स्थित पुरा की ढाणी निवासी राधेश्याम शर्मा, सालासर स्थित राजियासर मीठा निवासी रूपाराम बलाई को दोषमुक्त मानते हुए बरी कर दिया गया है। यह फैसला जिला एवं सेशन न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी ने दिया।

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परिजनों ने कहा, फांसी मिलनी चाहिए थी
फैसला आने के बाद पीडि़ता के परिजनों ने न्यायालय में हंगामा खड़ा कर दिया। पीडि़ता की मां व बहन ने कहा कि आरोपितों को फांसी की सजा होनी चाहिए।

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परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की मिलीभगत के चलते प्रकरण प्रभावित हुआ है। राज्य सरकार व प्रशासन को आड़े लेते हुए परिजनों ने कहा कि अब तक उनको समूचित रूप से कोई मुआवजा व सुविधा नहीं दी गई है।

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हंगामे को देखकर सीआई रमेश माचरा व अन्य महिला पुलिसकर्मियों ने समझाइश का प्रयास किया, लेकिन परिजन पुलिसकर्मियों से उलझ गए।



चार साल पहले यह हुई थी घटना



उल्लेखनीय है कि 20 अगस्त 2012 को सीकर शहर में रोडवेज बस स्टैण्ड पर रात साढ़े नौ बजे एक 11 वर्षीय मासूम अपनी बड़ी बहिनों के साथ फिल्म देखकर घर लौट रही थी। इसी दौरान जीप में सवार होकर आए रमेश व सुरेश मासूम का अपहरण कर ले गए। 15 घंटे बाद मासूम गंभीर हालत में शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक गांव में सड़क किनारे मिली। पुलिस ने मासूम को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया।

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जहां से उसे शाम करीब छह बजे जयपुर रैफर कर दिया गया। मामले में चार दिन बाद पुलिस ने दुष्कर्म के दो आरोपियों को चूरू के राजियासर गांव से गिरफ्तार किया था।

दुष्कर्म की शिकार मासूम का जयपुर और दिल्ली में दो साल तक इलाज चला। अब भी उसकी हालत सही नहीं है।

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