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बिना स्वीकृति मुख्यालय जाने वाले स्वास्थ्यकर्मियों पर होगी कार्रवाई, राजस्थान NHM निदेशक की सख्त चेतावनी जारी

राजस्थान NHM ने बिना अनुमति जिला या राज्य मुख्यालय पहुंचने वाले स्वास्थ्यकर्मियों पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। ऐसे कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और संबंधित CMHO की जवाबदेही भी तय होगी।
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सीकर

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Akshita Deora

Aug 07, 2026

Rajasthan NHM rule

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), राजस्थान ने बिना सक्षम अनुमति के जिला एवं राज्य मुख्यालय पर आने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मिशन निदेशक की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भविष्य में बिना पूर्व स्वीकृति मुख्यालय पर पाए जाने वाले कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की जवाबदेही भी तय होगी।

आदेश के अनुसार कई मामलों में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी , स्टाफ नर्स, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं अन्य कार्मिक बिना सक्षम अनुमति के जिला व राज्य मुख्यालय पहुंच जाते हैं। इससे वे अपने कार्यस्थल से अनुपस्थित रहते हैं और आमजन को स्वास्थ्य सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ता है। एनएचएम ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी कार्मिक को बिना सक्षम स्वीकृति मुख्यालय जाने की अनुमति नहीं दी जाए। कोई कर्मचारी बिना अनुमति मुख्यालय पर पाया जाता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा संबंधित सीएमएचओ की भूमिका की भी समीक्षा होगी और लापरवाही मिलने पर उनके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इसलिए उठाया कम

स्वास्थ्य विभाग में लंबे समय से यह शिकायत मिलती रही है कि कई अधिकारी और कार्मिक किसी बैठक, ज्ञापन या अन्य कार्य का हवाला देकर जिला या राज्य मुख्यालय चले जाते हैं। कई बार बिना सक्षम अनुमति के भी मुख्यालय पहुंचने से स्वास्थ्य संस्थानों में स्टाफ की कमी हो जाती है।

इसका सबसे ज्यादा असर ग्रामीण और दूरदराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पड़ता है। मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, कई बार इलाज और जांच प्रभावित होती है, वहीं प्रसूता, बुजुर्ग और गंभीर मरीजों को अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ती है। इन्हीं शिकायतों को देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) ने यह आदेश जारी किए हैं।

एनएचएम अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुचारू बनाए रखना विभाग की प्राथमिकता है। सभी कार्मिकों को अपने निर्धारित कार्यस्थल पर मौजूद रहकर जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। बिना अनुमति अनुपस्थित रहने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए अब नियमित निगरानी भी की जाएगी। जिलों से इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी जा सकती है।