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सीकर.
राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 की में नियमन व पट्टों के लिए राज्य सरकार से छूट मिलने की आस लगाए बैठे लोगों की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। मास्टर प्लान के विपरीत बसी कॉलोनियों के मामले में न्यायालय ने किसी तरह की छूट के प्रस्ताव पर अभी कोई राहतभर निर्णय नहीं दिया है।
ऐसे में सरकार भी राहत नहीं दे सकेगी। सीकर जिला मुख्यालय पर बसी 150 से अधिक कॉलोनियों के लोगों की पट्टे व नियमन की उम्मीद टूटती हुई दिखी है। यूआईटी ने 30 फीट से कम रास्तों व बिना सुविधा क्षेत्र छोड़े बसी कॉलोनियों का नियमन नहीं करने के आदेश जारी किए हैं।
यूआईटी ने अब कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के लोगों को दोबारा से नोटिस जारी करने की तैयारी कर ली है। गौरतलब है कि इस मामले में राहत के लिए कॉलोनियों के लोग पिछले तीन-चार महीनों से जनप्रतिनिधियों से राहत दिलाने की गुहार लगा चुके हैं। लेकिन मामला न्यायालय में होने के कारण लोगों का नियमन व पट्टे का सपना पूरा नहीं हो रहा है।
नामांतरण पर पहले से रोककृषि भूमि के भूखंडों के खरीद-बेचान पर यूआईटी ने रोक लगा दी है। इसके साथ सरकार ने नामान्तरण पर भी रोक लगा दी है। अब यूआईटी ऐसे दस्तावेजों को अमान्य करने की तैयारी में भी जुट गई है। इसके बाद रजिस्टर्ड दस्तावेजों को अमान्य करते हुए भूमि का मालिकाना हक अपने हक में करेगी।
पुरानी गलती अब पड़ेगी भारी
नगर निकायों की पुरानी गलती अब यूआईटी के साथ आमजन पर भारी पड़ेगी। नगर निकाय की लापरवाही के कारण कृषि भूमि पर कॉलोनी बसती गई। यदि उस समय नगर निकाय सख्ती से कार्रवाई करती तो अब लोगों को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता।
कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों का नियमन फिलहाल नहीं हो सकेगा। इस तरह के भूखंडों के खरीद व बेचान पर भी सरकार की रोक है।
-रामनिवास जाट, सचिव, UIT Sikar
Published on:
23 May 2018 02:40 pm
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