
Gang rape (Patrika Photo)
सीकर.पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या -2 के जज नीरज कुमार भारद्वाज ने नाबालिग लड़की से रेप के मामले में अभियुक्त शाहरूख को अंतिम सांस तक जेल की सजा (शेष प्राकृत जीवन के लिए कारावास) सुनाई है। अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोक्सो कोर्ट के जज ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी बालिकाएं जो खुद का भला बुरा सोचने में असमर्थ हैं। उनके साथ अपराध करने वाले आरोपियों को दंडित करना जरूरी है। अन्यथा बालिकाएं जो समाज की धरोहर है, सुरक्षित नहीं रह पाएंगी।
विशिष्ट लोक अभियोजक नागरमल कुमावत ने बताया कि 21 नवंबर 2023 को 17 साल की नाबालिग लड़की के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उनकी 17 साल की बेटी 20 नवंबर 2023 की सुबह 9:20 पर घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी लेकिन वह घर वापस नहीं आई। पुलिस ने इस रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके जांच की। पुलिस ने मामले में 17 साल की नाबालिग लड़की को गुजरात से दस्तयाब किया।
पुलिस ने आरोपी शाहरुख खान (25) निवासी सलारिया कलारिया, रामसर, बाड़मेर हाल हाल अजीतनगर भरूंच, गुजरात को गिरफ्तार कर पोक्सो कोट-2 में पेश किया। आरोपी नाबालिग को बहला-फुसला कर अपहरण कर जयपुर और फिर यहां से गुजरात ले गया। गुजरात के भरूच में उसने एक किराए के मकान में नाबालिग के साथ 10 दिन तक जबरन कई बार बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट में 23 दस्तावेजी साक्ष्य और 15 गवाह पेश किए गए। पोक्सो कोर्ट क्रम संख्या - 2 ने मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक जेल और 1.10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत 5 लाख रुपए दिलवाने की अनुशंसा भी की है।
Published on:
29 Aug 2025 11:04 pm
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