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मां के हत्यारे पिता के खिलाफ बेटे ने दी गवाही, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, केरोसिन तेल डालकर जलाया था जिंदा…

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी ने केरोसिन तेल डालकर पत्नी को जिंदा जलाने के आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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sikar news

सीकर.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी ने केरोसिन तेल डालकर पत्नी को जिंदा जलाने के आरोपित पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपित सदर थाना इलाके के चैलासी गांव का निवासी रणजीत सिंह कविया है। प्रकरण के अनुसार झुंझुनूं जिले के बिसाऊ क्षेत्र के गांव दूलवास निवासी सुलतान सिंह ने वर्ष 2012 में 7 मई को सीकर सदर थाने में मामला दर्ज करवाया था कि उसकी **** अनोप कंवर की शादी करीब 24 वर्ष पहले रणजीत सिंह के साथ की गई थी। रणजीत सिंह आदतन शराबी है। उसने केरोसिन तेल डालकर उसकी **** की जिंदा जलाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। बाद में न्यायालय में उसके खिलाफ चालान पेश किया गया। मामले में 16 गवाह और 15 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। इस पर न्यायालय ने आरोपित रणजीत सिंह को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।

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बेटे की गवाही बनी प्रमुख आधार


पत्नी की जलाकर हत्या के इस मामले में रणजीत सिंह के बेटे की गवाही सजा में प्रमुख आधार बनी। लोक अभियोजक शिव रतन शर्मा ने बताया कि **** की मौत के बाद सुलतान सिंह बैठने गया तो वहां रणजीत सिंह ने उससे अभद्रता की। अनोप कंवर की छोटी **** संतोष कंवर की शादी भी सुलतान सिंह के छोटे भाई के साथ हुई है। संतोष कंवर ने अपने भाई को स्थिति से अवगत करवाया। इस पर थाने में मामला दर्ज करवाया गया। मामले में संतोष कंवर और अनोप कंवर के बेटे की गवाही सजा का प्रमुख आधार रही।

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