
Singrauli nagar nigam over responsibility of street vendor scheme to computer operators
सिंगरौली. कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर शासन स्तर से जारी निर्देश को अमल में लाने के बावत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजीव रंजन मीना ने आदेश जारी किया है। कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक वह सारे निर्देश यहां लागू होंगे, जो शासन स्तर से जारी किया गया है।
कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी करते हुए सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह उसका पालन कराएं। नई गाइडलाइन नगर निगम सीमा क्षेत्र यानी जिला मुख्यालय बैढऩ, नवजीवन विहार, मोरवा में लागू होगी। गाइडलाइन के मुताबिक शुक्रवार की शाम 6 बजे से दो दिनों का लॉकडाउन प्रभावी हो जाएगा, जो सोमवार की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।
शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस व समय पर भी परिवर्तन किया गया है। अब शासकीय सेवकों की ड्यूटी सप्ताह के पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से माल व सेवाओं का आगमन के साथ आवश्यक सेवाएं प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
फैक्ट फाइल
- शासकीय सेवकों की ड्यूटी सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक।
- कार्यालयीन समय अब सुबह 10 बजे से शाम छह बजे तक होगा।
- हर रोज रात 10 बजे से अगले दिन सुबह छह बजे तक लॉकडाउन।
- शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक लॉकडाउन रहेगा।
- दूध व डेयरी उत्पाद की आपूर्ति सुबह 5 बजे से 8 बजे तक होगी।
लॉकडाडन के दौरान प्रतिबंध मुक्त सेवाएं
- दवा व राशन की दुकान, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक व एटीएम, दूध व सब्जी की दुकानें खुली रहेंगी।
- उद्योगों के अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ श्रमिकों व कच्चा माल का आवागमन जारी रहेगा।
- शासकीय विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के आवागमन पर भी प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
- एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड के अलावा बस स्टैंड व रेलवे स्टेशन तक आवागमन की छूट दी जाएगी।
- कोरोना टीकाकरण से संबंधित लोगों व टीका लगवाने के लिए आवागमन की छूट दी जाएगी।
- एलपीजी सिलेंडर जैसी जन सामान्य से जुड़ी अन्य सेवाओं को भी लॉकडाउन से मुक्त रखा जाएगा।
Published on:
08 Apr 2021 09:31 pm
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